इमरान खान को मिली बड़ी राहत, तोशाखाना मामले पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लगाया स्टे
तोशाखाना मामले (Toshakhana Case) में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को मिली राहत
तोशाखाना मामले (Toshakhana Case) में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान (Imran Khan) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाई। तोशाखाना मामले में हाईकोर्ट से स्टे मिला। उधर पाकिस्तान में पीटीआई कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के बीच 60 से अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई है।
एक अन्य मामले में इमरान खान कड़ी सुरक्षा के बीच अग्रिम जमानत के लिए आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे। खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने अपने समर्थकों को इस्लामाबाद एचसी के पास इकट्ठा होने के लिए बुलाया। जहां खान संबोधित कर सकते हैं।प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद पाकिस्तान में लगातार चौथे दिन मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया साइट्स भी डाउन रहीं।
मंगलवार को खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय रेडियो प्रसारक भवन को जला दिया, एक सैन्य कमांडर के आवास में घुस गए। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और क्वेटा जैसे कई शहरों में पुलिस के साथ संघर्ष किया। झड़पों के सिलसिले में करीब एक दर्जन लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और हजारों गिरफ्तार हुए।
खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया था और जवाबदेही अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार मामले में आठ दिन के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) की हिरासत में भेज दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।
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