शपथग्रहण से पहले ट्रंप को मिली बड़ी राहत, हश मनी मामले में नहीं जाना पड़ेगा जेल

Hush Money Case: अमेरिका के नवनिर्वाचिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 'हश मनी केस' में बड़ी राहत मिली है। डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 आरोपों में बिना शर्त छोड़ दिया है और उन्हें इस मामले में न तो जेल जाना पड़ेगा और न ही किसी प्रकार का कोई जुर्माना अदा करना होगा।

अमेरिका के नवनिर्वाचिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप

Hush Money Case: अमेरिका के नवनिर्वाचिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 'हश मनी केस' में बड़ी राहत मिली है। डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 आरोपों में बिना शर्त छोड़ दिया है और उन्हें इस मामले में न तो जेल जाना पड़ेगा और न ही किसी प्रकार का कोई जुर्माना अदा करना होगा।

ट्रंप को शुक्रवार को एक पोर्न स्टार को पैसे देकर चुप रहने के लिए मजबूर करने के मामले में औपचारिक रूप से सजा सुनाई गई, लेकिन न्यायाधीश ने कोई सजा देने से इनकार कर दिया। इस फैसले को ट्रंप के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है और इससे उनके व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए लौटने का रास्ता भी साफ हो गया है।

मैनहट्टन की एक अदालत के न्यायाधीश जुआन एम मर्चन 'हश मनी' मामले में 78 वर्षीय ट्रंप को चार साल की जेल की सजा सुना सकते थे। हालांकि, उन्होंने एक ऐसा फैसला चुना, जिसने मामले का प्रभावी ढंग से निपटारा करते हुए कई संवैधानिक मुद्दों को पनपने से रोक दिया।

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