नागरिकता को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी में ट्रंप, पैदा होते ही मिलने वाला USA सिटीजनशिप को खत्म कर देंगे डोनाल्ड

अमेरिका में फिलहाल जो बच्चा अमेरिका की धरती पर पैदा होता है, वो स्वत: ही अमेरिका का नागरिक बन जाता है, भले ही उसके माता-पिता अमेरिकी नागरिक न हों। ट्रंप इसी कानून को खत्म करने की बात कह रहे हैं।

donald trump ap

जन्मजात मिलने वाले नागरिकता कानून को खत्म करने की तैयारी में ट्रंप

मुख्य बातें
  • अमेरिका में बदल सकता है नागरिकता कानून
  • डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं तैयारी
  • जन्मजात नागरकिता काननू होगा खत्म

अमेरिका के होने वाले नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के जन्मजात नागरिकता कानून को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी संभालेंगे तब वो इस कानून में बदलाव कर देंगे। उसे खत्म कर देंगे।

ये भी पढ़ें- क्या खत्म हो जाएगी Russia Ukraine War? ट्रंप के आह्वान के बाद क्रेमलिन का बयान, कहा- 'बातचीत के लिए हम तैयार'

क्या है जन्मसिद्ध नागरिकता कानून

नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कार्यालय में आते ही जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त करने का वादा कर रहे हैं। जन्मसिद्ध नागरिकता का अर्थ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मा कोई भी व्यक्ति स्वतः ही अमेरिकी नागरिक बन जाता है। यह नीति दशकों से लागू है और इसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका में बाहर से आए लोगों को होता है।

ट्रंप का तर्क

डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों ने तर्क दिया है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है और अमेरिकी नागरिक बनने के लिए कड़े मानक होने चाहिए। एनबीसी के "मीट द प्रेस" पर रविवार को एक साक्षात्कार के दौरान ट्रम्प ने इसे "हास्यास्पद" बताते हुए कहा कि उन्होंने कार्यालय में एक बार जन्मजात नागरिकता समाप्त करने की योजना बनाई थी।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। दुनिया (World News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।

शिशुपाल कुमार author

पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक अपनी समझ विकसित की है। जिसमें कई सीनियर सं...और देखें

End of Article

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited