आज अदालत में ट्रंप की पेशी, हो सकते हैं गिरफ्तार पर नहीं लगेगी हथकड़ी, जानें क्या था एडल्ट मूवी एक्ट्रेस से जुड़ा मामला

अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में ट्रंप के अटॉर्नी के हवाले से कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति जुर्म स्वीकार नहीं करेंगे। अदालत में पेश होने के बाद ट्रंप फौरन फ्लोरिडा रवाना हो जाएंगे जहां वह शाम में ‘मार-ए-लागो’ में बयान देंगे।

आज अदालत में ट्रंप की पेशी

Donald Trump Criminal Case: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार के दौरान वयस्क फिल्मों की अभिनेत्री को चुप रहने के लिए धन देने के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामले में अदालत में पेश होने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। 76 वर्षीय ट्रंप ‘मार-ए-लागो’ आवास से सोमवार को अपने बोइंग 757 विमान से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए थे और दोपहर तीन बजे (भारतीय समयामुसार देर रात साढ़े 12 बजे) ला गार्डिया हवाई अड्डे पहुंचे। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और वह जेल भी जा सकते हैं। बहरहाल, सबकी निगाहें इस ओर लगी है कि ट्रंप को लेकर अदालत का क्या रुख रहता है।

हिरासत में लिया जा सकता है

बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को हिरासत में रखा जाएगा और बताया जाएगा कि उन पर व्यापार रिकॉर्ड की गलत जानकारी के लिए गुंडागर्दी के 34 आरोप लगाए गए हैं। ट्रंप पर मुकदमा चलाए जाने की प्रक्रिया की सूचना पाने वाले एक सूत्र ने यह जानकारी दी। ट्रंप के खिलाफ आरोपों के जिक्र वाली न्यूयॉर्क सिटी पुलिस की गिरफ्तारी की रिपोर्ट तब तैयार की जाएगी और अदालत में दर्ज की जाएगी। आरोपों पर औपचारिक रूप से बहस करने के लिए अदालत कक्ष में ले जाए जाने से पहले ही इसे तैयार किया जाएगा।

लेकिन, सूत्र ने कहा कि ट्रंप को हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी। जेल की कोठरी में रखा जाएगा। मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग का कार्यालय, जो गुप्त सेवा और न्यूयॉर्क शहर के अदालत के अधिकारियों के साथ परामर्श कर रहा था, उसने निष्कर्ष निकाला कि पूर्व राष्ट्रपति को हथकड़ी लगाने का कोई कारण नहीं है। न्यूयॉर्क स्टेट पीनल कोड (न्यूयॉर्क राज्य दंड संहिता) के तहत व्यापार रिकॉर्ड को गलत साबित करने और गुंडागर्दी के लिए दोषी ठहराए जाने पर चार साल तक की जेल की सजा हो सकती है। लेकिन एक व्यावहारिक मामले के रूप में यह असंभव लगता है। न्यूयॉर्क के कानून प्रवर्तन अधिकारी ने कहा कि पहले अपराध के रूप में किसी को भी इसके लिए जेल नहीं होती है।

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