Imran Khan : अरेस्ट होंगे इमरान खान! असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ भी वारंट जारी
Imran Khan : ईसीपी का कहना है कि खान और पीटीआई के नेताओं ने अपनी सभाओं एवं संवाददाता सम्मेलनों में आयोग एवं इसके प्रमुख के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। पीठ ने मामले से छूट देने की पीटीआई नेताओं की अपील खारिज कर दी। साथ ही आयोग ने पीटीआई के इन नेताओं को अगली सुनवाई के दिन 17 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है।
मानहानि के मामले में ईसीपी ने जमानती वारंट जारी किया है।
Imran Khan : पाकिस्तान के चुनाव आयोग से इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। इसीपी ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ के मुखिया एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट मानहानि के मामले में जारी हुआ है। केस की सुनवाई करते हुए निसार दुरानी की अगुवाई वाली चार सदस्यीय बेंच ने अपना फैसला सुनाया। बता दें कि गत अगस्त में ईसीपी ने पीटीआई के नेताओं के खिलाफ मानहानि का नोटिस दिया था।
ECP ने 17 जनवरी को पेश होने के लिए कहा
ईसीपी का कहना है कि खान और पीटीआई के नेताओं ने अपनी सभाओं एवं संवाददाता सम्मेलनों में आयोग एवं इसके प्रमुख के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। पीठ ने मामले से छूट देने की पीटीआई नेताओं की अपील खारिज कर दी। साथ ही आयोग ने पीटीआई के इन नेताओं को अगली सुनवाई के दिन 17 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले आयोग ने अर्जियों पर अपना फैसला तीन जनवरी को सुरक्षित रख लिया था।
फवाद ने कहा-वारंट के खिलाफ SC जाएंगे
जिओ टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईसीपी का यह फैसला आने का बाद पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे और ईसीपी पर मानहानि का केस दर्ज करेंगे। फवाद ने कहा, 'वारंट जारी करने का ईसीपी का यह कदम हाई कोर्ट के फैसले की अवमानना है।' चौधरी ने कगा कि इस केस पर सुनवाई 17 जनवरी को होनी थी लेकिन इस पर फैसला आज ही गया जो कि नियमों का उल्लंघन है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी संस्था को खान, उमर और फवाद के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही आगे बढ़ाने की इजाजत दी।
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आलोक कुमार राव author
करीब 20 सालों से पत्रकारिता के पेशे में काम करते हुए प्रिंट, एजेंसी, टेलीविजन, डिजिटल के अनुभव ने...और देखें
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