हमेशा के लिए सलाखों के पीछे कैद हुआ हाफिज सईद, काट रहा है 78 साल जेल की सजा
Hafiz Saeed: भारत ने कई आतंकी मामलों में वॉन्टेड साल 2008 के मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है।
हाफिज सईद
12 फरवरी 2020 से हिरासत में
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति की संशोधित सूचना में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद की 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति द्वारा दिसंबर 2008 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया सईद 12 फरवरी 2020 से पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है और आतंकवाद के वित्तपोषण के सात मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद 78 वर्ष के कारावास की सजा काट रहा है।
26/11 के मुंबई हमले का दोषी
दरअसल, पाकिस्तान की एक अदालत ने 26/11 के मुंबई हमले के लिए अमेरिका और भारत की ओर से दोषी ठहराए गए लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के संस्थापक सईद को आतंकवाद के वित्तपोषण के दो मामलों में 31 साल जेल की सजा सुनाई थी। भारत ने कई आतंकी मामलों में वॉन्टेड साल 2008 के मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इससे पहले कहा था कि सईद के प्रत्यर्पण का अनुरोध कुछ दस्तावेजों के साथ हाल में पाकिस्तान को भेजा गया था।
प्रत्यर्पण संभव
मामले के जानकार लोगों ने कहा कि इस तरह के मसौदा समझौते के अभाव में भी प्रत्यर्पण संभव है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से आंतकी घोषित हाफिज सईद सईद लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। सईद के नेतृत्व वाला जमात-उद-दावा लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है। लश्कर-ए-तैयबा 2008 के मुंबई हमले को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें छह अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए थे।
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