इमरान खान को लेकर पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर का सनसनीखेज दावा, जज से नवाज शरीफ ने की ये फिक्सिंग
पाकिस्तान (Pakistan) के रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने सनसनीखेज दावा किया है। उनका कहना है कि हाई कोर्ट के जज से नवाज शरीफ (Nawaj Sharif) ने फिक्सिंग की है और इमरान खान (Imran Khan) को फिर जेल भेजा जा सकता है।
पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर का सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को फिर जेल भेजने का प्लान 'फिक्स्ड' है। हाईकोर्ट के जज से नवाज शरीफ ने 'फिक्सिंग' की। रिटायर्ड मेजर आदिल राजा का सोशल मीडिया पर दावा कि फिर NAB की रिमांड में इमरान को भेजने की तैयारी है। नवाज ने 6 दिन की रिमांड में भेजने कहा है। इमरान रिमांड में गए, तो उन्हें बड़ा खतरा है। रिटायर्ड मेजर आदिल राजा ने देर रात लाइव स्ट्रिमिंग कर अपील की कि इमरान समर्थक इस्लामाबाद में जुटें।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे इमरान खान
उधर इमरान खान कड़ी सुरक्षा के बीच अग्रिम जमानत के लिए शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होंगे। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इस मौके पर एक रैली की घोषणा की है और समर्थकों से अपने नेता के संबोधन के लिए कोर्ट के पास जमा होने को कहा है। खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में मंगलवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया गया था और जवाबदेही अदालत ने उन्हें भ्रष्टाचार मामले में 8 दिन के लिए राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) की हिरासत में भेज दिया था।
इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी
हाईकोर्ट ने गुरुवार को इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया और उन्हें तत्काल रिहा करने का आदेश दिया। उसने पुलिस को खान को सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में रखने तथा सुबह 11 बजे हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। सुपीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि चूंकि खान ने हाईकोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया था जहां वह मामले में अग्रिम जमानत के लिए पेश हुए थे, तो पूरी प्रक्रिया वहीं से शुरू होगी जो उनकी गिरफ्तारी से बाधित हुई थी। कोर्ट ने खान को उनकी याचिकाओं पर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का पालन करने का भी निर्देश दिया।
इमरान खान के समर्थकों से जुटने की अपील
पीटीआई ने एक मैसेज में अपने समर्थकों से सुबह 10 बजे खान के भाषण के लिए जी-13 इलाके में पहुंचने को कहा है जो हाईकोर्ट परिसर से ज्यादा दूर नहीं है। इसमें कहा गया है कि पार्टी के नेता अदालत में पेश होने से पहले भाषण दे सकते हैं क्योंकि उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिलने का भरोसा नहीं है। हाईकोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस को पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उचित बंदोबस्त करने का भी आदेश दिया है।
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