'इमरान खान को किडनैप किया गया है', पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट में पहुंचा मामला
Imran Khan Kidnapped: तोशखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने हाईकोर्ट में ये आरोप लगाया है कि इमरान का अपहरण किया गया है। आपको पूरा विवाद समझाते हैं।
इमरान खान का अपहरण करने का आरोप। (तस्वीर- Twitter)
Pakistan Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के एक मामले में तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया है और इसके खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट का रुख किया है। इसी के साथ पीटीआई ने शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है।
'इमरान खान की गिरफ्तारी अवैध, उनका अपहरण हुआ'
पाकिस्तान के लाहौर हाईकोर्ट में तहरीक-ए-इंसाफ के नेता उमर खान नियाजी ने याचिका दायर की है। इस अर्जी में ये कहा गया है कि इमरान खान को किडनैप किया गया है। पूर्व पीएम इमरान को पुलिस ने अवैध तरीके से हिरासत में लिया था। इस याचिका में सीसीपीओ लाहौर, आईजी पाकिस्तान के पंजाब समेत कई अन्य को पक्षकार बनाया गया है।
क्या होगा इमरान की पार्टी पीटीआई का अगला कदम?
इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी ने एक वीडियो मैसेज जारी करके ये कहा है कि हम कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते और न ही संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन असली आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। हम समिति के निर्णयों और वकीलों से बातचीत करने के बाद ही अगला फैसला लेंगे।
तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में तीन साल जेल की सजा
इस मामले में उन पर सत्ता में रहने के दौरान महंगे सरकारी उपहार बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप है। इस्लामाबाद स्थित जिला एवं सत्र अदालत के अतिरिक्त न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने खान पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना नहीं देने पर उन्हें और छह महीने तक जेल में रखा जाएगा। दिलावर ने अपने फैसले में कहा, 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष के खिलाफ संपत्ति की गलत घोषणा करने के आरोप साबित हुए हैं।'
लाहौर में इमरान खान के आवास से हुई गिरफ्तारी
अदालत के फैसले के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस के सहयोग से 70 वर्षीय खान को लाहौर में उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। खान के परिवार ने यह जानकारी दी। ट्विटर पर एक संक्षिप्त पोस्ट में खान की पार्टी ने कहा, 'इमरान खान को कोट लखपत जेल ले जाया जा रहा है।' प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक अताउल्लाह तरार ने खान की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'यह बाद में तय किया जाएगा कि उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा जाएगा या कहीं और।'
'झूठे बयान और गलत जानकारी' देने का आरोप
तोशाखाना मामला पिछले साल पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) की शिकायत पर दायर किया गया था। ईसीपी इससे पहले इसी मामले में खान को अयोग्य करार दे चुकी थी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए तोशाखाना मामले की विचारणीयता को बरकरार रखने के सत्र अदालत के फैसले को रद्द करने के एक दिन बाद यह फैसला आया। ईसीपी ने 21 अक्टूबर, 2022 को खान को 'झूठे बयान और गलत जानकारी' देने के आरोप में सार्वजनिक पद संभालने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।
क्या है पाकिस्तान का तोशखाना?
तोशाखाना कैबिनेट प्रभाग के अंतर्गत एक विभाग है, जहां अन्य सरकारों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों और सरकारी अधिकारियों को दिए गए उपहारों को रखा जाता है। खान ने तोशाखाना से कुछ उपहार खरीदे, जिनमें एक कीमती घड़ी भी शामिल थी, और उसे लाभ कमाने के लिए बेच दिया।
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