इमरान खान को राहत, तोशाखाना मामले में पत्नी बुशरा बीबी को मिली जमानत, जेल से आईं बाहर
Toshkhana case : पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को तोशाखाना मामले में जमानत मिल गई है। भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान अदियाला जेल में बंद हैं। बुशरा 265 दिन जेल में रहने के बाद बाहर आ गई हैं।
बुशरा बीवी को मिली जमानत।
Toshkhana case : पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख एवं पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को तोशाखाना मामले में जमानत मिल गई है। भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान अदियाला जेल में बंद हैं। बुशरा 265 दिन जेल में रहने के बाद बाहर आ गई हैं। लगभग 9 महीने बाद उन्हें यह जमानत मिली है। तोशाखाना मामले में उन्हें 10 लाख रुपए का बॉन्ड भी भरना पड़ा। बता दें कि बुशरा को बीते 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया। दंपति को सत्ता में रहने के दौरान सरकारी नियमों का उल्लंघन कर उपहारों को रखने और बेचने का दोषी पाया गया था। उन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत
जियो न्यूज की खबर के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने 10 लाख रुपये के मुचलके पर 50 वर्षीय बुशरा बीबी को जमानत प्रदान की। अदालत के इस फैसले से बुशरा बीबी को राहत मिली है, जिन्हें 31 जनवरी को एक अदालत द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने और दंपति को 14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था।
न्यायमूर्ति ने एफआईए से सवाल किए
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति औरंगजेब ने संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के जांच अधिकारी से बुशरा बीबी से भविष्य की पूछताछ की आवश्यकता के बारे में सवाल किया। अधिकारी ने पुष्टि की कि अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद न्यायमूर्ति ने जमानत दे दी। एक सूत्र ने ‘जियो न्यूज’ को बताया कि बुशरा बीबी किसी अन्य मामले में वांछित या गिरफ्तार नहीं हैं, ऐसे में जमानत मुचलका जमा करने और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद उन्हें रिहा किया जा सकता है।
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