जब पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर सवाल, जानिए अमेरिका ने दिया क्या जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी सहित उत्तराखंड और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित नहीं करने चाहिए।

नेमप्लेट विवाद पर अमेरिका ने क्या कहा
US on Kanwar Yatra Nameplate Row: यूपी में कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद पर सवालों की गूंज अमेरिका में भी सुनाई दी। 'कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट' के बारे में एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इस पर जवाब दिया। पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्गों में भोजनालयों पर नेमप्लेट के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक जारी की है इसलिए वे वास्तव में प्रभावी नहीं हैं। मिलर ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट देखी हैं।
मिलर ने कहा, हमने रिपोर्ट्स को देखा है
मिलर ने कहा, हमने उन रिपोर्ट्स को देखा है। हमने उन रिपोर्टों को भी देखा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को उन नियमों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। इसलिए वे वास्तव में प्रभावी नहीं हैं। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका सभी धर्मों के सदस्यों के लिए समान व्यवहार के महत्व पर अपने भारतीय समकक्षों के साथ जुड़ा हुआ है।
मिलर ने कहा, आम तौर पर कहें तो, हम दुनिया में कहीं भी सभी के लिए धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैं। और हम सभी धर्मों के सदस्यों के लिए समान व्यवहार के महत्व पर अपने भारतीय समकक्षों के साथ जुड़े हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूपी सहित उत्तराखंड और मध्य प्रदेश राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर अंतरिम रोक लगाते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भोजनालयों के बाहर मालिकों के नाम प्रदर्शित नहीं करने चाहिए। शीर्ष अदालत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दुकान मालिकों को कांवड़ यात्रा के मौसम के दौरान दुकानों के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करने के निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। पुलिस ने कहा था कि यह फैसला कानून व्यवस्था के मद्देनजर लिया गया है।
यह निर्देश कथित तौर पर उत्तर प्रदेश सहित उत्तराखंड और मध्य प्रदेश भी लागू किया गया था। पिछले हफ्ते, उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा मार्गों पर खाद्य और पेय पदार्थों की दुकान मालिकों को अपने प्रतिष्ठानों के संचालक/मालिक का नाम और पहचान प्रदर्शित करने के लिए कहा था।
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