क्या इराक में महिलाओं के अधिकार होंगे खत्म? लड़कियों की 9 साल में शादी की तैयारी; प्रस्तावित कानून पर हंगामा

इराक में एक प्रस्तावित कानून लाया गया है, जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र नौ साल तय की गई है। ऐसे में महिलाओं के अधिकार खत्म हो सकते हैं और वह पुरुषों के अधीन हो सकती हैं। इस प्रस्तावित कानून पर जमकर हंगामा मचा हुआ है। जानिए कि आखिर इस कानून का विरोध क्यों रहा है और इससे क्या फर्क पड़ेगा।

सांकेतिक फोटो।

इराक में महिलाओं के अधिकारों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। देश के विवाह कानून में प्रस्तावित संशोधन के तहत, पुरुषों को अब 9 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने की अनुमति मिल सकती है। यह प्रस्ताव देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा झटका है। अगर यह कानून लागू होता है, तो नौ साल की लड़की से शादी करना वैध हो जाएगा।

व्यक्तिगत स्थिति कानून में संशोधन की तैयारी

इराक का व्यक्तिगत स्थिति कानून, जिसे कानून 188 के नाम से जाना जाता है, अब उसमें संशोधन करने की तैयारी चल रही है। इस संशोधन के तहत, महिलाओं को तलाक, बच्चों की कस्टडी और विरासत के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। साथ ही, परिवारिक मामलों में निर्णय लेने का अधिकार धार्मिक अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।

बता दें कि शिया पार्टियों के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का दावा है कि यह संशोधन इस्लामी शरिया कानून के अनुरूप है और इसका उद्देश्य लड़कियों को 'अनैतिक संबंधों' से बचाना है।

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