तोशाखाना मामले में इमरान खान को बड़ी राहत: इस्लामाबाद कोर्ट ने खारिज किया केस, निचली अदालत ने ठहराया था दोषी
Toshakhana case: तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे इमरान खान के खिलाफ मामले को मंगलवार को इस्लामाबाद कोर्ट ने अस्वीकार्य करार दिया है।
Imran-Khan
खास बात यह है कि मामले की सुनवाई से पहले खुद इमरान खान ने ही चीफ जस्टिस को केस से हटाने की मांग की थी। बता दें, इस मामले में निचली अदालत ने इमरान खान को दोषी करार दिया था। चुनाव आयोग ने तोशाखाना के से जुड़ी आपराधिक कार्रवाही को जिला न्यायालय भेजा था। इसके बाद इमरान खान की याचिका दायर कर हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग की थी।
क्या है मामला?
इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले तोहफों को कम कीमत पर बेच दिया था। इसके खिलाफ इमरान खान ने कहा था कि उन्होंने तोशाखाने के सभी तोहफों को 2.15 करोड़ रुपये में खरीदा था और उन्होंने इसे 5.8 करोड़ रुपये में बेच दिया। हालांकि, बाद में सामने आया कि इन तोहफों के लिए इमरान खान को 20 करोड़ रुपये से ज्यादा मिले थे। बता दें, पाकिस्तान में तोशाखाना 1974 में स्थापित किया गया था। इसमें सरकार के प्रमुखों को मिले तोहफों को संग्रहित किया जाता है। कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में मिली चीजों को अपने साथ नहीं ले जा सकता है।
नैब ने भी किया था तलब
बता दें नैब ने भी तोशाखाना मामले की जांच के सिलसिले में इमरान खान को तलब किया था। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को सभी उपहारों का रिकॉर्ड लाने के लिए कहा गया था। नैब के नोटिस के मुताबिक, इमरान खान को तोशाखाना से 108 तोहफे मिले हैं। वहीं नैब ने एक मामले में बुशरा बीबी को भी तलब किया है।
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