तोशाखाना मामले में इमरान खान को बड़ी राहत: इस्लामाबाद कोर्ट ने खारिज किया केस, निचली अदालत ने ठहराया था दोषी
Toshakhana case: तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे इमरान खान के खिलाफ मामले को मंगलवार को इस्लामाबाद कोर्ट ने अस्वीकार्य करार दिया है।
Imran-Khan
Toshakhana case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना केस में बड़ी राहत मिली है। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे इमरान खान के खिलाफ मामले को मंगलवार को इस्लामाबाद कोर्ट ने अस्वीकार्य करार दिया है। बता दें, इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारुक ने यह फैसला सुनाया है।
खास बात यह है कि मामले की सुनवाई से पहले खुद इमरान खान ने ही चीफ जस्टिस को केस से हटाने की मांग की थी। बता दें, इस मामले में निचली अदालत ने इमरान खान को दोषी करार दिया था। चुनाव आयोग ने तोशाखाना के से जुड़ी आपराधिक कार्रवाही को जिला न्यायालय भेजा था। इसके बाद इमरान खान की याचिका दायर कर हाईकोर्ट में सुनवाई की मांग की थी।
क्या है मामला?
इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न देशों से मिले तोहफों को कम कीमत पर बेच दिया था। इसके खिलाफ इमरान खान ने कहा था कि उन्होंने तोशाखाने के सभी तोहफों को 2.15 करोड़ रुपये में खरीदा था और उन्होंने इसे 5.8 करोड़ रुपये में बेच दिया। हालांकि, बाद में सामने आया कि इन तोहफों के लिए इमरान खान को 20 करोड़ रुपये से ज्यादा मिले थे। बता दें, पाकिस्तान में तोशाखाना 1974 में स्थापित किया गया था। इसमें सरकार के प्रमुखों को मिले तोहफों को संग्रहित किया जाता है। कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में मिली चीजों को अपने साथ नहीं ले जा सकता है।
नैब ने भी किया था तलब
बता दें नैब ने भी तोशाखाना मामले की जांच के सिलसिले में इमरान खान को तलब किया था। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष को सभी उपहारों का रिकॉर्ड लाने के लिए कहा गया था। नैब के नोटिस के मुताबिक, इमरान खान को तोशाखाना से 108 तोहफे मिले हैं। वहीं नैब ने एक मामले में बुशरा बीबी को भी तलब किया है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | दुनिया (world News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
End of Article
प्रांजुल श्रीवास्तव author
मैं इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत से जुड़ा हुआ हूं। पत्रकारिता के 8 वर्षों के तजुर्बे में मुझे और मेर...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited