26/11 हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को लाया जाएगा भारत, अमेरिका की कोर्ट ने कहा- 'भारत को ऐसा करने का पूरा अधिकार है'
Mumbai Terror Attack: आतंकवादी तहव्वुर राणा जेल से तत्काल रिहाई की मांग कर रहा है और भारत से प्रत्यर्पण अनुरोध का विरोध कर रहा है।
तहव्वुर राणा को लाया जाएगा भारत
Tahawwur Rana: शिकागो का सजायाफ्ता आतंकवादी तहव्वुर राणा जेल से तत्काल रिहाई की मांग कर रहा है और भारत से प्रत्यर्पण अनुरोध का विरोध कर रहा है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स के रिकॉर्ड के अनुसार, सहायक अमेरिकी अटॉर्नी और आपराधिक अपील प्रमुख ब्रैम एल्डेन ने तर्क दिया कि राणा को अमेरिका-भारत प्रत्यर्पण संधि के प्रावधानों के तहत हर तरह से प्रत्यर्पित किया जा सकता है और इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका की निचली अदालतें जो पहले ही राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे चुकी हैं, बिल्कुल सही हैं। एल्डेन ने अपने शुरुआती तर्क में कहा कि यहां की निचली अदालतों ने सही फैसला किया है। संधि के स्पष्ट प्रावधानों के तहत राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है और भारत ने आतंकवादी हमलों में उसकी भूमिका के लिए उस पर मुकदमा चलाने के लिए संभावित कारण स्थापित किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 166 मौतें हुईं और 239 लोग घायल हुए।
FBI ने तहव्वुर राणा को किया था गिरफ्तार
26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के एक साल से भी कम समय बाद, शिकागो में एफबीआई ने राणा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी आतंकवादी 15 साल पहले शिकागो में एक ट्रैवल एजेंसी चला रहा था, जब उसने और उसके दोस्त डेविड कोलमैन हेडली ने हमले को अंजाम देने के लिए मुंबई के स्थानों और लैंडिंग ज़ोन की तलाशी ली थी। जांचकर्ताओं के अनुसार, घातक हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक खाका तैयार किया था जिसे बनाने में राणा का हाथ था। राणा और हेडली दोनों पर आतंकी साजिश में मदद करने का आरोप है। हेडली ने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग किया, जबकि राणा ने इसका विरोध किया और हार गया। 14 साल की जेल की सजा काटने के बाद, राणा को अमेरिकी जेल से रिहा किया जाने वाला था, जब भारत ने उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया ।
मुंबई आंतकी हमले में गई थी 166 लोगों की जान
एल्डेन ने अपने तर्क में जोर दिया कि ऐसे दस्तावेजी सबूत हैं जो इस बात का समर्थन करते हैं कि राणा ने हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकी समूह को भौतिक सहायता प्रदान की। एल्डेन ने न्यायाधीशों को बताया कि राणा ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में उनके सह-षड्यंत्रकारियों में से एक ने इस बारे में जानकारी दी थी और एक भीषण आतंकवादी हमले में जो कुछ किया गया था, उसके लिए उनकी प्रशंसा की गई थी, जिसमें 166 लोग मारे गए, 239 अन्य घायल हुए थे।
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अमेरिकी वकील ने अदालत को यह भी याद दिलाया कि कैसे मुंबई नरसंहार जिसे भारत का 9/11 कहा जाता है, पाकिस्तान से आतंकवादियों द्वारा मुंबई की कई दिनों तक घेराबंदी की गई थी। आतंकवादियों ने कई बार, रेस्तरां, चबाड हाउस पर हमला किया, भारत में अन्य लक्ष्य भी थे जिन पर वे मुंबई में हमला कर रहे थे। यह उनका (भारत का) 9/11 था। यही कारण है कि भारत इस मामले में मुकदमा चलाना चाहता है, और प्रत्यर्पण संधि के तहत और ऐसा करने का पूरा अधिकार रखता है।
लॉस एंजिल्स की जेल में बंद है राणा
पिछले महीने, अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, राणा के वकील ने तर्क दिया कि उसे भारत क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए और मुंबई नरसंहार के लिए न्यायिक प्रणाली का सामना क्यों नहीं करना चाहिए। राणा के बचाव ने दोहरे खतरे या एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा चलाने का आरोप लगाया है, जो अमेरिकी संविधान द्वारा वर्जित है, साथ ही विदेशी हिरासत में राणा की मृत्यु की लगभग निश्चितता है। राणा के वकील इस बात के लिए सर्वश्रेष्ठ तर्क दे रहे हैं कि उसे प्रत्यर्पित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। राणा हिरासत में है, उसे लॉस एंजिल्स में एक संघीय जेल में रखा गया है।
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