Pakistan:एक और मुसीबत में घिरे इमरान खान, अब जारी हुआ गैर-जमानती वारंट, ये है मामला
Imran Khan Non Bailable Arrest Warrant:पाकिस्तान की एक अदालत ने महिला न्यायाधीश को दी गई कथित धमकी से जुड़े मामले में बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
Imran Khan News: पाकिस्तान की एक अदालत ने महिला न्यायाधीश को दी गई कथित धमकी से जुड़े मामले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ गैर जमानती वारंट (Non Bailable Arrest Warrant) जारी किया।इस्लामाबाद स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट मलिक अमन ने सुनवाई करते हुए खान के वकील की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेशी से छूट देने का अनुरोध किया गया था।
उन्होंने वकील की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री को 30 मार्च को पेश होने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। अभियोजन पक्ष के वकील ने यह कहते हुए इस कदम का विरोध किया कि उन्हें गिरफ्तारी वारंट की समय सीमा तक पेश होना चाहिए।
न्यायाधीश ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रमुख इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन्हें 18 अप्रैल को अदालत के समक्ष पेश करें गत 24 मार्च को पिछली सुनवाई में अदालत ने खान के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को जमानती वारंट के रूप में बदल दिया था।
लेकिन इमरान अदालत पहुंचने में नाकाम रहे
माना जा रहा था कि इमरान 29 मार्च को अदालत में पेश होंगे, लेकिन वह अदालत पहुंचने में नाकाम रहे। इमरान के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता और आतंकवाद रोधी कानून की कई धाराओं के तहत कई मामले दर्ज हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। हालांकि, आतंकवाद के आरोप बाद में हटा दिये गये।
जान लें कब का है ये मामला
बताते हैं कि ये केस अगस्त 2022 का है जब एक भाषण के दौरान इमरान खान ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी और इस्लामाबाद पुलिस अधिकारियों के खिलाफ धमकी भरी भाषा का उपयोग किया था बाद में इस मामले में देश के पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता और आतंकवाद विरोधी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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रवि वैश्य author
मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनि...और देखें
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