इमरान खान को मिली राहत, अदालत ने हत्या के आरोप सहित दो मामलों में दी जमानत

इमरान ने दावा किया है कि उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला ले लिया गया है और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के सिलसिले में उन पर पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

इमरान खान को मिली जमानत

Imran khan: लाहौर की एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो जून तक दो मामलों में जमानत दे दी है। इमरान खान को जिन्ना हाउस तोड़फोड़ मामले में और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ता जिले शाह की हत्या मामले में जमानत मिली है। इमरान खान ने अपने वकील, बैरिस्टर सलमान सफ़र के माध्यम से एक याचिका दायर कहा था कि जिले शाह हत्याकांड में उनके खिलाफ एक निराधार मामला दर्ज किया गया है। समा टीवी ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि इमरान खान बदले की राजनीति के शिकार हैं और उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है।

सड़क हादसे में हुई थी जिले शाह की मौत

याचिका में कहा गया है कि सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इमरान खान को जिले शाह हत्याकांड में अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। एक पुलिस जांच रिपोर्ट के अनुसार, लाहौर में सड़क पार करने की कोशिश कर रहे पीटीआई कार्यकर्ता ज़िले शाह को एक कार ने टक्कर मार दी थी। उन्हें सर्विसेज अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। पीटीआई पार्टी का दावा है कि जिले शाह की हत्या की गई है। पार्टी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि जिले शाह को बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था।

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