इमरान खान को एक और झटका, आम चुनाव से पहले करीबी नेता व पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी भी अयोग्य घोषित

Pakistan News: पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने विशेष अदालत के 30 जनवरी, 2024 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संविधान और कानून के अनुसार कोई भी दोषी व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है।

Shah Mahmood Qureshi

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित

तस्वीर साभार : भाषा

Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को एक और झटका लगा है। 8 फरवरी को मुल्क में होने वाले आम चुनाव से पहले करीबी सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही अदालत ने कुरैशी को सरकारी खुफिया जानकारी लीक करने के मामले में उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई है।

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री कुरैली को पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है। उन्हें ऐसे समय में अयोग्य ठहराया गया है जब आठ फरवरी को देश में आम चुनाव होने हैं। खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (पीटीआई) सरकार की कार्रवाई के बावजूद और अपने प्रसिद्ध चुनाव चिह्न बल्ले के बिना चुनाव लड़ रही है। बता दें, इमरान खान और कुरैशी को गोपनीयता का उल्लंघन करने के मामले में मंगलवार को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई।

दोषी व्यक्ति नहीं लड़ सकता चुनाव

‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की खबर के अनुसार, पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने विशेष अदालत के 30 जनवरी, 2024 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संविधान और कानून के अनुसार कोई भी दोषी व्यक्ति चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। ईसीपी ने शनिवार को कहा, परिणामस्वरूप, मखदूम शाह महमूद कुरैशी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 63(1)(एच) के साथ चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 232 के तहत अयोग्य हो गए हैं।

एक दिन पहले बुशरा बीबी और इमरान को सुनाई गई थी सजा

इससे एक दिन पहले इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी, इसके साथ ही उन पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। दरअसल, अदालत ने दोनों के निकाह को गैर इस्लामिक माना था। अदालत ने कहा था कि बुशरा बीबी अपने पहले पति को तलाक देने के बाद जरूरी वेटिंग पीरियड को पूरा नहीं किया और इमरान खान से निकाह कर लिया।

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