इमरान खान पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज, जानें पाक में कैसे घिरते जा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री
Imran Khan booked in attempted murder case: पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज पार्टी के नेता मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इमरान खान के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कराया है। उन्होंने यह कदम पीटीआई समर्थकों द्वारा उन पर किए गए हमले के बाद उठाया है। इसके पहले इमरान खान को चुनाव आयोग 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर चुका है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान
मुख्य बातें
- तोशाखाना मामले में चुनाव आयोग के पास वादी के रूप में पेश होने के दौरान मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमला हुआ था।
- तोशखाने मामले में निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ इमरान खान हाईकोर्ट पहुंच गए हैं।
- पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई को उप चुनाव में एक तरफा जीत मिली है।
Imran Khan booked in attempted murder case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शनिवार को उन पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। इमरान खान पर यह केस, सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पार्टी के नेता मोहसिन शाहनवाज रांझा ने दर्ज कराया है। मामला इस्लामाबाद के सचिवालय थाने में दर्ज किया गया है। इसके पहले शुक्रवार को इमरान खान को चुनाव आयोग ने 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था।
क्या है हत्या की कोशिश का आरोप
नेशनल असेंबली के सदस्य मोहसिन शाहनवाज रांझा ने यह कदम शुक्रवार को उन पर किए गए हमले के बाद उठाया है। असल में इस्लामाबाद में इमरान खान और उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थक तोशाखाना मामले में इमरान खान को अयोग्य घोषित करने के फैसले का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान रांझा जब निर्वाचन आयोग के ऑफिस से बाहर निकले, तो समर्थकों ने उन पर हमला कर दिया। और हिंसा के दौरान उनकी कार को भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा।
जिओ टीवी के अनुसार रांझा ने दर्ज एफआईआर में बताया है कि तोशाखाना मामले में चुनाव आयोग के पास वादी के रूप में पेश होने पर उन पर हमला किया गया। उन्होंने बताया कि ऑफिस से बाहर कदम रखते ही पीटीआई समर्थकों ने हत्या के इरादे से हमला कर दिया। इस दौरान उनके वाहन को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।
हाईकोर्ट पहुंचे इमरान
इस बीच तोशखाने मामले में निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ इमरान खान हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने शनिवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) के फैसले को चुनौती दी गई थी। इमरान को चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश से मिले गिफ्ट को बेचने और खरीदे गए उपहारों की बिक्री से हुई इनकम का खुलासा नहीं करने का दोषी करार दिया है। जिसके आधार पर न केवल उनकी नेशनल असेंबली में सदस्यता रद्द हो गई है, बल्कि वह अगले 5 साल तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे।
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