Pakistan: इमरान खान का आरोप, पत्नी को रोज खाने में दिया गया टॉयलेट क्‍लीनर; कोर्ट पहुंचा मामला

Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को टॉयलेट क्लीनर के साथ मिश्रित भोजन दिया गया था। पाकिस्‍तान के पूर्व PM इमरान खान ने अदालत से शौकत खानम अस्पताल के डॉ. आसिम द्वारा 49 वर्षीय बुशरा की मेडिकल जांच का आदेश देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्हें और पार्टी को उस डॉक्टर पर भरोसा नहीं है जिसने पहले उनकी जांच की थी।

पत्नी को रोज खाने में दिया गया टॉयलेट क्‍लीनर- इमरान खान

Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनकी पत्नी बुशरा बीबी को टॉयलेट क्लीनर के साथ मिश्रित भोजन दिया गया था। शुक्रवार को रावलपिंडी की अदियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई के दौरान इमरान खान ने न्यायाधीश नासिर जावेद राणा से कहा कि अदालत कक्ष में अतिरिक्त दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, जिससे बंद अदालत जैसा माहौल हो गया है। उन्होंने कहा कि शौकत खानम अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. असीम यूसुफ ने बुशरा बीबी का परीक्षण शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में कराने का सुझाव दिया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमएस) अस्पताल में परीक्षण कराने पर अड़ा हुआ है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी के भोजन में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया था, जिससे उनके पेट में रोजाना जलन होती थी। इमरान खान ने कोर्ट को बताया कि बुशरा बीबी के खाने में टॉयलेट क्लीनर मिलाया गया था, जिससे रोज-रोज पेट में जलन होने के साथ उनकी तबीयत खराब हो रही थी।

अदालत ने इमरान खान को सुनवाई के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से परहेज करने की सलाह दी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, जवाब में, पीटीआई संस्थापक ने कहा कि उनके बयानों को गलत तरीके से उद्धृत किया गया है और उन्होंने इसे स्पष्ट करने के लिए पत्रकारों से बात की। अदालत ने मर्यादा के महत्व पर जोर देते हुए सुनवाई के बाद मीडिया को संबोधित करने का सुझाव दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, जवाब में खान ने कहा कि जेल प्रशासन सुनवाई के बाद मीडिया को कोर्ट रूम से हटा देता है। उन्होंने अदालत से सुनवाई के बाद पत्रकारों से 10 मिनट की बातचीत की अनुमति देने का भी आग्रह किया।

बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में दायर की थी याचिका

इससे पहले 15 अप्रैल को, बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के समक्ष एक याचिका दायर की थी और अदालत से अनुरोध किया था कि शौकत खानम अस्पताल या उनकी पसंद के किसी अन्य निजी अस्पताल से उनकी जांच और चिकित्सा परीक्षण कराया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं उन्हें जहर तो नहीं दिया गया था। पाकिस्तान स्थित डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, बुशरा बीबी ने अपनी याचिका में कहा कि वह सीने में जलन, गले और मुंह में दर्द से पीड़ित हैं और उनका मानना है कि यह जहरीला भोजन खाने का नतीजा है।

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