पाकिस्तान में नया सियासी तूफान, पूर्व पीएम इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल जेल की सजा
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी सरकार में मंत्री रहे शाह महमूद कुरेशी को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
इमरान खान
खबरों के मुताबिक, रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया है। वहीं, इमरान खान की पार्टी ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने कहा कि यह एक दिखावटी केस है। हमारी कानूनी टीम इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी। उम्मीद है कि इस सजा पर रोक लगेगी। यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है।
क्या है सिफर मामला?
71 साल के इमरान खान के खिलाफ पिछले साल मार्च में वाशिंगटन में पाकिस्तान के दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) को लीक करने के मामले में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद अगस्त 2023 में इमरान को गिरफ्तार किया गया था। सिफर या डिप्लोमैटिक केबल वह संवाद होता है जो विदेशी मिशन की ओर से अपने देश को भेजा जाता है। यह गुप्त होता है और इसमें बातचीत डिकोड करके पढ़ा जाता है।
मार्च, 2022 को मामला सामने आया थासिफर मामला पहली बार 27 मार्च, 2022 को सामने आया था। अप्रैल 2022 में इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने के बाद उन्होंने एक सार्वजनिक रैली की थी। इस दौरान उन्होंने रैली में भीड़ के सामने एक पत्र को लहराते हुए दावा किया था कि विदेशी ताकतों ने उन्हें सत्ता से हटाने के लिए साजिश रची थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों ने साजिश के तहत पीटीआई सरकार सत्ता से बाहर किया था।
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