पाकिस्तान: इमरान खान को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस, घर के बाहर समर्थक भी भारी संख्या में जुटे

पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष खान के घर की ओर जाने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक कर दिया और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई।

Imran Khan

पुलिस पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आवास पर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची

इस्लामाबाद पुलिस मंगलवार को पाकिस्तान के लाहौर में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के आवास पर उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची। तोशाखाना मामले में खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी होने के एक दिन बाद पुलिस उनके घर पहुंची है। इस्लामाबाद पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि तोशाखाना मामले में खान को गिरफ्तार करने के लिए उनकी टीम यहां आई है।

इमरान खान के समर्थक भी भारी संख्या में जुटे

पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के अध्यक्ष खान के घर की ओर जाने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक कर दिया और भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। इमरान खान के समर्थक भी भारी संख्या में उनके आवास के बाहर एकत्र हुए हैं और पुलिस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।

पीटीआई के वरिष्ठ नेता फारुख हबीब ने संवाददाताओं से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इमरान खान फर्जी मामलों में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। हबीब ने कहा कि महिला जज को धमकाने से संबंधित मामले में गिरफ्तारी वारंट को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आज निलंबित कर दिया। देखते हैं कि पुलिस अब क्या नया वारंट लेकर आई है।

निर्वाचन आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन से जुड़ा मामला

पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने निर्वाचन आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन से जुड़े एक मामले की सुनवाई में शामिल होने में विफल रहने पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जमानत 15 फरवरी को खारिज कर दी थी। इस फैसले के बाद कहा जाने लगा था कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यकर्ताओं ने पिछले साल प्रतिबंधित वित्तपोषण मामले में पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) द्वारा खान को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन किया था।

जज ने कहा- इमरान को दिया गया पेश होने का पर्याप्त समय

पिछले साल अक्टूबर में पुलिस ने आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत एक मामला शुरू किया था और मामले में पूर्व प्रधानमंत्री अंतरिम जमानत पर थे। बुधवार को इस्लामाबाद में आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) के न्यायाधीश राजा जवाद अब्बास ने टिप्पणी की कि खान को अदालत में पेश होने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। वहीं खान के वकील बाबर अवान ने अपनी दलीलों में अदालत से आग्रह किया कि खान को व्यक्तिगत रूप से पेशी से एक बार की छूट दी जाए क्योंकि खान पिछले साल के हमले के बाद से अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं।

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अमित कुमार मंडल author

करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें

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