Russia Ukraine War: इधर सीजफायर पर चर्चा! उधर रूस ने 23 यूक्रेनियों को आतंकवाद के मामले में ठहराया दोषी

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच काला सागर में सीजफायर पर सहमति के एक दिन बाद मास्को ने 23 यूक्रेनियों को आतंकवाद के मामलों में दोषी करार दिया है जिसकी यूक्रेन ने जमकर निंदा की। रूसी मीडिया रिपोर्टों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, अभियुक्तों में कुलीन आज़ोव ब्रिगेड के वर्तमान या पूर्व लड़ाके शामिल हैं।

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रूस-यूक्रेन युद्ध

Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच तीन साल से ज्यादा समय से युद्ध चल रहा है और अमेरिका दोनों देशों पर युद्ध को समाप्त करने के लिए दबाव बना रहा है। अमेरिका के दखल के बाद कुछ-कुछ स्थितियों में सुधार भी हुआ है। काला सागर पर जहाजों और एक-दूसरे के ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं करने पर सहमति बन गई है, लेकिन एक दिन बाद रूस ने 23 यूक्रेनियों को आतंकवाद के मामलों में दोषी करार दिया है जिसकी यूक्रेन ने जमकर निंदा की।

यूक्रेन ने क्या कुछ कहा?

यूक्रेन ने पूरे घटनाक्रम की निंदा करते हुए इसे दिखावा और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। रूसी मीडिया रिपोर्टों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार, अभियुक्तों में कुलीन आज़ोव ब्रिगेड के वर्तमान या पूर्व लड़ाके शामिल हैं, जिसे रूस ने आतंकवादी समूह घोषित किया है। उन्होंने बताया कि इन लोगों में वे भी शामिल हैं जो वहां रसोइये या सहायक कर्मचारी के रूप में काम करते थे।

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क्या है पूरा मामला?

एक प्रमुख रूसी मानवाधिकार समूह 'मेमोरियल' ने प्रतिवादियों को राजनीतिक कैदी घोषित किया। इसने कहा कि उनमें से कुछ को 2022 में यूक्रेनी बंदरगाह शहर मारियोपोल में लड़ाई के दौरान पकड़ा गया था, जहां वे रूसी सैनिकों द्वारा घेराबंदी के तहत अज़ोवस्टल स्टील मिल में रुके थे। समूह ने कहा कि अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया था, क्योंकि वे रूसी सेना द्वारा शहर पर कब्जा करने के बाद शहर छोड़ने की कोशिश कर रहे थे।

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रूस के रोस्तोव-ऑन-डॉन शहर की अदालत में बुधवार को केवल 12 प्रतिवादी उपस्थित थे, जबकि नौ महिलाओं सहित 11 अन्य, कैदियों की अदला-बदली के तहत यूक्रेन लौट आए थे और उनकी अनुपस्थिति में उन्हें दोषी ठहराया गया। यूक्रेन के मानवाधिकार दूत दिमित्रो लुबिनेट्स ने जून 2023 में शुरू हुए मुकदमे की निंदा करते हुए इसे रूस के 'अपने मनोरंजन' के लिए आयोजित 'एक और दिखावापूर्ण मुकदमा' करार दिया।

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अनुराग गुप्ता author

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