जिसने खालिस्तानी आतंकियों को पाला-पोसा, उसे दी कनाडा में रहने की अनुमति; ट्रूडो के चेहरे से फिर उतरा शराफत का चोला

Justin Trudeau: भारत में हिंदुओं और सिखों के बीच तनाव उस समय अपने चरम पर था तब कमलजीत राम ने 1982-1992 में खालिस्तानी आतंकवादियों को मदद की थी। अब उसे कनाडा में रहने की अनुमति मिल गई है।

Justin Trudeau

जस्टिन ट्रूडो

तस्वीर साभार : IANS

Justin Trudeau: हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आतंकवादी संगठन हमास की खूब आलोचना की। उन्होंने ऐसा प्रतीत कराया कि वे हर आतंकवादी गतिविधि के खिलाफ हैं, लेकिन उनके चेहरे पर चढ़ा शराफत का यह नकाब बहुत जल्द उतर गया। दरअसल, एक तरफ वे हमास आतंकियों के खिलाफ सख्त रुख दिखा रहे हैं, तो वहीं भारत में खालिस्तानी आतंकियों को लेकर काफी नरम हैं।

इसका मजमून तब दिखाई दिया, जब भारत में खालिस्तानी आतंकियों को शरण देने वाले एक सिख व्यक्ति को कनाडा में शरण मिल गई। यह घटनाक्रम तब हुआ है, जब भारत और कनाडा के बीच राजनीतिक रिश्ते बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ट्रूडो के सामने खालिस्तानी आतंकियों का मुद्दा उठा चुके हैं।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कनाडा में एक आव्रजन न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया है कि भारत में खालिस्तानी आतंकवादियों को आश्रय देने और खाने खिलाने वाले सिख व्यक्ति को उत्तरी अमेरिकी देश में अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उसने आवश्यकता और प्रतिशोध के डर से ऐसा किया था। न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया है कि एक सिख व्यक्ति जिसने भारत में खालिस्तानी आतंकवादियों को आश्रय दिया और खिलाया, उसे उत्तरी अमेरिकी देश में अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि उसने ऐसा ज्यादातर आवश्यकता से और प्रतिशोध के डर से किया था।

1982 से 1992 के बीच का है मामला

नेशनल पोस्ट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय नागरिक कमलजीत राम पर प्रतिबंध लगाने का कदम तब उठाया गया, जब उन्होंने कनाडा सीमा सेवा एजेंसी (सीबीएसए) को बताया कि उन्होंने 1982 और 1992 के बीच भारत में अपने फार्म पर सशस्त्र सिख आतंकवादियों को शरण दी और खाना खिलाया। उन्होंने उन्हें यह भी बताया कि वह खालिस्तानी आंदोलन के अग्रणी नेता दिवंगत जरनैल सिंह भिंडरावाले के फॉलोअर्स द्वारा अलग सिख राज्य के लिए प्रचारित विचारों का समर्थन करते हैं। सीबीएसए ने तर्क दिया कि राम कनाडा आने के लिए अयोग्य हैं क्योंकि आव्रजन कानून ऐसे व्यक्तियों को प्रतिबंधित करता है जो किसी भी सरकार के खिलाफ गतिविधि में शामिल होते थे। हालांकि, आव्रजन और शरणार्थी बोर्ड (आईआरबी) न्यायाधिकरण ने एक हालिया फैसले में कहा कि संघीय सरकार के पास राम को कनाडा में प्रवेश करने से रोकने के लिए उचित आधार नहीं था।

अदालत में क्या कहा?

आईआरबी ट्रिब्यूनल के सदस्य हेइडी वॉर्सफोल्ड ने कहा कि सरकार अपने मूल्यांकन में इस बात पर ध्यान देने में विफल रही कि राम ने बार-बार कहा था कि उसने सशस्त्र व्यक्तियों की मदद करना स्वीकार किया है, क्योंकि उसे समूह के गलत परिणामों का डर था। फैसले में कहा गया, 1980 के दशक में सिख समुदाय का माहौल उग्रवाद से व्याप्त था, जहां भिंडरावाले फॉलोअर्स और पुलिस सहित उग्रवादियों के समूहों ने कई स्थानीय निवासियों के बीच भय और अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया था। राम ने कहा कि उन्हें लगा कि उनके पास अपने फार्म में आए सशस्त्र आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वॉर्सफ़ोल्ड ने फैसले में कहा, मुझे नहीं लगता कि राम का काम सुरक्षित घर या लॉजिस्टिकल सहायता प्रदान करने के बराबर है, जैसा कि सरकार ने अपनी दलीलों में बताया है। वॉर्सफ़ोल्ड सीबीएसए से सहमत थे कि राम स्पष्ट रूप से सिखों के लिए खालिस्तान राज्य की धारणा के प्रति सहानुभूति रखता है, लेकिन वह कभी भी सशस्त्र मिलिशिया के सदस्य नहीं था। वॉर्स्फ़ोल्ड ने फैसले में लिखा कि राम का भोजन देना और आश्रय देना ज्यादातर आवश्यकता से बाहर था और पंजाब में राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में था। भारत में हिंदुओं और सिखों के बीच तनाव उस समय अपने चरम पर था जब राम ने 1982-1992 में खालिस्तानी आतंकवादियों को मदद की थी।

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