South Korea:साउथ कोरिया में लोग नहीं खा पायेंगे कुत्ते का मीट, सरकार ने बिल पास कर इसे किया Ban

south korea dog meat: साउथ कोरिया ने कुत्ते का मांस खाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया, जिससे उपभोक्ताओं की आदतों में बदलाव के साथ विवादास्पद प्रथा समाप्त हो गई है।

south korea dog meat ban

दक्षिण कोरिया ने कुत्ते का मांस खाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया

south korea dog meat ban: साउथ कोरिया की संसद ने मंगलवार को एक विधेयक पारित किया जिसमें उपभोग के लिए कुत्तों के प्रजनन और वध पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे राष्ट्रव्यापी बहस के बाद कुत्ते का मांस खाने की पारंपरिक लेकिन विवादास्पद प्रथा समाप्त हो गई। बिल को साउथ कोरिया के विभाजित राजनीतिक परिदृश्य में दुर्लभ द्विदलीय समर्थन प्राप्त हुआ, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि देश के तेजी से औद्योगीकरण के दौरान पिछले कुछ दशकों में कुत्ते खाने के प्रति दृष्टिकोण कैसे बदल गया है।

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गौर हो कि साउथ कोरिया में बीते कई सालों से कुत्ते का मांस खाने को लेकर विवाद बना हुआ है, अब सरकार ने इस पर बैन लगाने के लिए विधेयक पास कर दिया है।

कानून बड़े पैमाने पर कुत्ते पालकों या विक्रेताओं को टारगेट करेगा

नेशनल असेंबली की संबंधित समिति के अनुसार, कानून कुत्ते की सामग्री से बने या संसाधित खाद्य उत्पादों के वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाएगा।

हालाँकि, जो ग्राहक कुत्ते के मांस या संबंधित उत्पादों का उपभोग करते हैं, वे सजा के अधीन नहीं होंगे, जिसका अर्थ है कि कानून बड़े पैमाने पर उद्योग में काम करने वालों जैसे कुत्ते पालकों या विक्रेताओं को टारगेट करेगा।

कुत्ते को मारने वाले को तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है

बिल के तहत, भोजन के लिए कुत्ते को मारने वाले को तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है या 30 मिलियन कोरियाई वोन (लगभग $23,000) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जो कोई भी खाने के लिए कुत्तों को पालता है, या जो जानबूझकर कुत्तों से बना भोजन प्राप्त करता है, परिवहन करता है, भंडारण करता है या बेचता है, उसे भी कम जुर्माना और जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।

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