ट्रंप के सबसे 'बड़े आदेश' को कोर्ट से लगा झटका, जन्मजात नागरिकता कानून को बदलने वाले आदेश पर रोक
अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता कानून में बदलाव किए थे, जिसके कारण दूसरे देश के नागरिकों के बच्चे को जन्म लेते ही यूएस नागरिकता मिलने का प्रावधान खत्म हो गया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी
मुख्य बातें
- ट्रंप को कोर्ट से लगा बड़ा झटका
- जन्मजात नागरिकता को बदलने वाले आदेश पर रोक
- ट्रंप के इस फैसले की हो रही थी आलोचना
अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कई फैसले लिए थे, पहले दिन ही उन्होंने कई पुराने कानूनों और आदेश को बदलने वाले आदेश जारी किए थे। जिसमें से एक था जन्मजात नागरकिता कानून में बदलाव। ट्रंप इस फैसले को लेकर वाहवाही और आलोचना दोनों झेल रहे थे। अब कोर्ट ने ट्रंप के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके जरिए उन्होंने जन्मजात नागरिकता कानून में बदलाव किया था।
असंवैधानिक आदेश-कोर्ट
CNN की रिपोर्ट के अनुसार, एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का कार्यकारी आदेश "स्पष्ट रूप से असंवैधानिक" है और नीति को प्रभावी होने से रोकने के लिए एक अस्थायी स्टे आदेश जारी किया। सिएटल में स्थित रोनाल्ड रीगन द्वारा नियुक्त न्यायाधीश जॉन कफनौर ने वाशिंगटन राज्य के अटॉर्नी जनरल निक ब्राउन और तीन अन्य डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्यों के आपातकालीन अनुरोध को स्वीकार कर लिया, ताकि कानूनी चुनौती जारी रहने तक अगले 14 दिनों के लिए कार्यकारी आदेश को रोक दिया जा सके।
कोर्ट ने क्या कहा
कफ़नौर ने कहा, "मैं चार दशकों से बेंच पर हूं। मुझे कोई दूसरा मामला याद नहीं है जिसमें प्रस्तुत प्रश्न इतना स्पष्ट हो।" न्यायाधीश ने पूछा, "जब कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया गया था, तब वकील कहां थे"। उन्होंने कहा कि यह उनके दिमाग को "भ्रमित" करता है कि बार का एक सदस्य यह दावा करेगा कि आदेश संवैधानिक था।
क्यों आदेश पर उठ रहे सवाल
बता दें कि विपक्षी डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले राज्य इस आदेश पर एक अस्थायी स्टे आदेश की मांग कर रहे थे, क्योंकि उनका तर्क है कि ट्रम्प का कार्यकारी आदेश संविधान के 14वें संशोधन का एक स्पष्ट उल्लंघन है, जो अमेरिकी धरती पर पैदा हुए सभी बच्चों को नागरिकता की गारंटी देता है और इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) पढ़ें हिंदी में और देखें छोटी बड़ी सभी न्यूज़ Times Now Navbharat Live TV पर। दुनिया (World News) अपडेट और चुनाव (Elections) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से।
End of Article
शिशुपाल कुमार author
पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited