हमें पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का होना चाहिए पालन-अमेरिका

Lahore Protest News: पाकिस्तान के लाहौर में इमरान खान की गिरफ्तारी मामले में 9 मई को जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ था। धरना- प्रदर्शन में शामिल करीब 5 हजार लोगों के खिलाफ सैन्य अदालतों में केस चलाया जा रहा है।

Matthew Miller, America, Pakistan

मैथ्यू मिलर

Lahore Protest News: पाकिस्तान के लाहौर में 9 मई को धरना प्रदर्शन के बाद सियासत गरम है। इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो लोग तोड़फोड़ में कथित तौर पर लिप्त पाए गए हैं उनके खिलाफ सैन्य अदालत में केस चलेगा। इस मामले में अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका का अनुरोध है कि जिन लोगों के खिलाफ केस चलाया जा रहा है, उनके साथ संविधान में लिखित अधिकारों के साथ साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन किया जाए। बता दें कि करीब 5 हजार लोग जेल में हैं और यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।

लोकतांत्रिक सिद्धांतों का हो पालन

मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम पहले से जो कहते आए हैं उसका पालन होना चाहिए।द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले 12 जून को, पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने 9 मई के दंगाइयों के खिलाफ सेना अधिनियम के तहत त्वरित कार्रवाई का आह्वान करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें मांग की गई कि 9 मई की घटना के दोषियों पर मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए.
प्रस्ताव में कहा गया है कि 9 मई को एक गिरोह और उसके नेताओं ने सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले करके सभी सीमाओं को तोड़ दिया, जिससे राज्य संस्थानों और देश को अपूरणीय क्षति हुई। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, परिणामस्वरूप, प्रस्ताव में आग्रह किया गया कि ऐसे सभी तत्वों से कानून और संविधान के अनुसार निपटा जाए।संकल्प के अनुसार बदमाशों और अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान मानवाधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि सेना के पास दुनिया भर में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमलों का जवाब देने का अधिकार है और इसमें शामिल सभी लोगों को पाकिस्तान सेना अधिनियम 1952 के तहत उनके आचरण के लिए दंडित किया जाना चाहिए।

पाकिस्तान सरकार का रुख साफ

ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने (एमपीओ) के अनुच्छेद 16 के तहत जिन मामलों की सुनवाई का फैसला लिया गया है, उन्हें उचित तरीके से संभाला जाएगा। दूसरी ओर जिन लोगों ने फाइटर जेट्स को निशाना बनाया और बाला हिसार किले पर हमला किया, उन पर आर्मी एक्ट के तहत आरोप लगेंगे।9 मई को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद, पाकिस्तान में विरोध शुरू हो गया और पाकिस्तान में लाहौर कॉर्प्स कमांडर के आवास और राज्य की संपत्तियों सहित सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तानी सेना ने उस दिन को देश के इतिहास में एक "काला अध्याय" कहा था और बर्बरता में शामिल सभी लोगों को न्याय दिलाने की कसम खाई थी।
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ललित राय author

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