Agra: आगरा में इस तारीख तक धारा 144 लागू, धरना-झांकीृजुलूस पर रोक, जानें नियम

Agra Section 144: आगरा में धरना प्रदर्शन, झांकी, जुलूस के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। यह प्रतिबंध कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे अस्पतालों/कार्यस्थलों पर लागू नहीं होगी।

Agra Section 144 imposed
आगरा में इस तारीख तक धारा 144 लागू (प्रतीकात्मक तस्वीर)  |  तस्वीर साभार: BCCL
मुख्य बातें
  • अस्पतालों और कार्यस्थलों पर नहीं होगी धारा 144 लागू
  • धरना, झांकी और जुलूस पर पूरी तरह से रोक
  • जिला प्रशासन की 5 जून तक एडवाइजरी जारी

Agra Section 144: आगरा में पांच जून तक धारा 144 लागू कर ​दी गई है। इस दौरान धरना, झांकी और जुलूस पर पूरी तरह से रोक रहेंगी। एडीएम (सिटी) अंजनी कुमार सिंह का कहना है कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह की अफवाह नहीं फैलाएंगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। आगरा के अपर जिलाधिकारी (नगर) अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि, इस अवधि में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इसके साथ भी उन्होंने यह भी कहा है कि जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो। पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, झांकी, जुलूस आदि के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। यह प्रतिबंध कोरोना वायरस की रोकथाम में लगे अस्पतालों/कार्यस्थलों पर लागू नहीं होगी।

इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध:
- कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर ईंट, पत्थर, रोड़ा, सोडावाटर की बोतल या अन्य कोई ऐसी वस्तु एकत्रित नहीं करेगा। ऐसा करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र, लाठी, बल्लम व कोई अन्य खतरनाक हथियार या वस्तु लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
- कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएगा और न ही फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। 
- कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा पर्चा/पम्पलेट आदि न तो प्रकाशित कराएगा और ना ही वितरित करेगा, जिसमें धार्मिक उन्माद अथवा साम्प्रदायिक जातिगत विवादों जैसी आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया हो।
- कोई भी विभाग, पार्किंग ठेकेदार, दुकानदार, शापिंग माल, सिनेमाघर, सार्वजनिक परिसर एवं व्यवसायिक परिसर में बिना नम्बर के किसी भी वाहन को खड़ा नहीं होने देगा।
- कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। बिना अनुमित ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएंगी।
- जनपद में कोई भी पेट्रोल पंप वाला बिना नम्बर के किसी भी गाड़ी वालों को ईधन नहीं देगा।

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