Agra News: आगरा में सबमर्सिबल पंप को लेकर सोमवार से नए नियम लागू, पानी बर्बाद करने की गलती पड़ेगी भारी

Agra News: अगर में सोमवार से सबमर्सिबल पंप को लेकर नया नियम लागू हो गया है। जिसके तहत अब सबमर्सिबल पंप से कोई भी अगर पानी बार्बाद करता मिलेगा तो उसका सबमर्सिबल पंप सील करने के साथ बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। प्रशासन की तरफ से चेकिंग के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।

 water wastage in agra
आगरा में पानी की बर्बादी पड़ेगी भारी   |  तस्वीर साभार: Representative Image
मुख्य बातें
  • सबमर्सिबल पंप से अब पानी बर्बाद करना पड़ेगा भारी
  • पकड़े जाने पर पंप सील होने के साथ कटेगा बिजली कनेक्शन
  • प्रशासन ने लगाई पंचायत सचिव से लेकर एडीओ तक की ड्यूटी

Agra News: अगर आप भी पानी बर्बाद करने वालों में शामिल हैं और सबमर्सिबल पंप का बटन दबाकर भूल जाते हैं तो संभल जाएं। सोमवार से आगरा के 15 ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों में नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। अगर आप अब पानी बर्बाद करते हुए पाए गए तो सबसे पहले आपका सबमर्सिबल पंप सील होगा, उसके बाद बिजली कनेक्शन कटेगा। लोगों पर नजर रखने और इस नए नियम की जानकारी पहुंचाने के लिए गांव पंचायत सचिव, सहायक और सभी एडीओ की ड्यूटी लगाई गई है। ये गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने के साथ पानी की बर्बादी करने वालों पर कार्रवाई भी करेंगे।

प्रशासन ने यह नया नियम जिले में गिरते भू-जल स्‍तर को देखते हुए लागू किया है। जिले के कई ब्‍लॉक इस समय डार्क जोन में पहुंच गए हैं। ऐसे में बूंद-बूंद पानी बचाने और फिजूल पानी बहाने से रोकने के लिए मुख्य विकास अधिकारी ने बीडीओ से लेकर ग्राम पंचायत सचिव, सहायक एवं एडीओ तक को सख्‍ती बरतने का निर्देश दिया है। अधिकारी सोमवार से ही गांवों में चेकिंग अभियान चलाएंगे।

पहली बार मिलेगी चेतावनी

नए नियम की जानकारी देते हुए सीडीओ ए मनिकन्डन ने बताया कि, गांव में सबमर्सिबल पंप से लोग काफी पानी बार्बाद करते हैं। लोग सबमर्सिबल पंप चलाकर छोड़ देते हैं, पानी नालियों में बहकर तालाब, पोखर या रास्तों में बहता रहता है। इस लापरवाही से भू-जल स्‍तर नीचे जा रहा है। इसे रोकने के लिए सभी ब्लॉक में अभियान शुरू करने जा रहे हैं। पहली बार पकड़े जाने पर चेतावनी नोटिस दिया जाएगा। दूसरी बार में पंप सील कर बिजली कनेक्शन काटा जाएगा। इसके लिए संचालक स्वयं जिम्मेदार होगा।

अब बोरिंग से पहले सोक पिट अनिर्वाय

इसके अलावा एक और बदलाव हुआ है। जिसकी जानकारी देते हुए सीडीओ ए मनिकन्डन ने बताया कि, अब प्रत्येक निजी व सरकारी सबमर्सिबल, हैंडपंप व टीटीएसपी टंकी के लिए बोरिंग करने से पहले भूजल रिचार्ज के लिए सोक पिट बनाना अनिवार्य होगा। सबमर्सिबल पंप का फिजूल पानी सोक पिट में जाना चाहिए। सरकारी पेयजल योजनाओं के लिए होने वाले बोरिंग में भी सोक पिट अनिवार्य होगी।

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