Agra News: ताजनगरी में अब ई-नगर सेवा के जरिए होगा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन, जानें पूरा तरीका

Agra News: आगरा के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अब लोगों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब शहरवासी ई-नगर सेवा के जरिए प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे।

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अब आगरा में ई-नगर सेवा ऐप के जरिए कर सकते है जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन 
मुख्य बातें
  • आगरा के लोगों के लिए अच्छी खबर
  • अब ई-नगर सेवा से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कर सकेंगे आवेदन
  • नगर निगम ऑफिस के चक्कर काटने से मिलेगी छुट्टी

Agra News: अब जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने के लिए नगर निगम ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा चारों जोन कार्यालयों पर तो है ही इसके अलावा ई-नगर सेवा ऐप के जरिए आवेदन किया जा सकता है। उद्यमियों को यह जानकारी नगर आयुक्त निखिल टी ने नेशनल चैंबर के साथ हुई बैठक में दी। बुधवार शाम को संजय प्लेस स्थित होटल में हुई बैठक में उद्यमियों ने संपत्ति कर मामले में आपत्तियां जताई, जिस पर बताया गया कि, निगम सीमा में जो उद्योग हैं उन्हें टैक्स देना पड़ेगा।

नगर आयुक्त ने हर माह चैंबर साथ बैठक करने का आश्वासन दिया। बैठक में अध्यक्ष शलभ शर्मा ने कहा कि, जिन क्षेत्रों में नगर निगम सुविधाएं नहीं दे रहा, वहां टैक्स न वसूलें। अपर नगर आयुक्त विनोद गुप्ता ने कहा कि, टैक्स को सुविधा से ना जोड़ा जाए। होटल एसोसिएशन अध्य राकेश चौहान ने पूछा कि, सरकार ने होटलों को उद्योग की श्रेणी में रखा है, पर निगम पहले की तरह टैक्स वसूल रहा है। 

नए पंप लगाए जाएंगे, जल्द मिलने लगेगा गंगाजल

चैंबर के पूर्व अध्यक्ष अशोक गोयल ने फाउंड्री नगर में पानी का प्रेशर न होने, सफाई व्यवस्था न होने, जनसुविधाएं न होने का मामला उठाया। नगर आयुक्त ने बताया कि, अमृत योजना के तहत एक करोड़ रुपये की लागत से डीपीआर बनाकर भेज दी गई है। जल्द नए पंप लगाए जाएंगे। जल्द ही इन पंप से गंगाजल मिलना शुरू हो जाएगा। संजय प्लेस एसोसिएशन के विनय मित्तल ने संजय प्लेस में सीवर लाइट, सकड़, पार्किंग की समस्याओं के बारे में बताया और मुकदमों को वापस लेने का अनुरोध किया।

एक मई से शुरू होगी वेबसाइट, अपडेट होने के कारण है बंद

इस दौरान नगर आयुक्त ने बताया कि, नगर निगम की वेबसाइट अपडेट होने के कारण इस वक्त काम नहीं कर रही है। यह एक मई से दोबारा शुरू हो जाएगी। मयूटेशन की सूचनाएं नगर निगम देना शुरू कर देगा। टोरंट पावर द्वारा बिना अनुमति खोदाई मामले में स्पष्ट कहा गया है कि, नई लाइन के लिए खुदाई नहीं की जा सकती, केवल फॉल्ट की मरम्मत कर सकते हैं।

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