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Bhopal Crime News: भोपाल में रिहायशी इलाके में हो रही थी गैस रिफिलिंग, 43 गैस सिलेंडर जब्त, मुकदमा दर्ज

Updated May 05, 2022 | 21:45 IST

Bhopal News: खाद्य विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिहायशी इलाके में गैस रिफिलिंग के धंधे का खुलासा हुआ है। विभाग की टीम ने डेढ़ लाख से अधिक के सिलेंडर जब्त किए हैं। मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई की गयी है।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
भोपाल में अवैध गैस रिफिलिंग को लेकर कार्रवाई
मुख्य बातें
  • राशन की दुकान पर निरीक्षण को गई टीम को लगी अवैध रिफिलिंग की भनक
  • 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से भरा जा रहा था सिलेंडर
  • जब्त गैस सिलेंडर की कीमत 1.50 लाख से अधिक

Food Department Bhopal: खाद्य विभाग को इस बात का अंदेशा था कि  राजधानी में रसोई गैस  रिफिलिंग के अवैध कारखाने रिहायशी इलाकों में संचालित किए जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में गैस रिफिलिंग से कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। भोपाल के आनंद नगर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गैस  रिफिलिंग का काम करने वालों को पकड़ा है। कुल 43 गैस सिलेंडर जब्त कर मामले में केस दर्ज कर लिया गया है।

पिपलानी थाना इलाके में संचालित कारखाना जिसमें छोटे गैस सिलेंडरों में 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गैस भरी जा रही थी। इसकी भनक खाद्य विभाग की टीम को तब लगी, जब वह पास ही स्थित एक राशन की दुकान का निरीक्षण करने पहुंची थी। यहां भी पात्र लोगों को सही से राशन नहीं दिया जा रहा था।

पड़ोसियों से सिलेंडर लेकर करते थे रिफिलिंग

खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम जब कारखाने पर पहुंची तो देखा कि कैसे छोटे से कमरे में यह सेंटर चल रहा था। कारखाने के  आस-पास घर हैं। ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। राजा मेहरा गैस रिफिलिंग सेंटर को चला रहा था। उसके बेटे मन्नू से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पड़ोसियों समेत परिचित से सिलेंडर लेते हैं और छोटे सिलेंडरों में रिफिलिंग करते हैं। 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रिफिलिंग की जाती थी।

ये सामान हुए जब्त

टीम ने यहां से कुल 43 छोटे - बड़े गैस सिलेंडर,  इलेक्ट्रानिक तौल कांटा, नोजल जब्त किया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। यहां पर मुनाफा कमाने के लिए अवैध तरीके से छोटे सिलेंडर भरने का काम किया जा रहा था।

मामले में केस दर्ज

जिला आपूर्ति नियंत्रक ज्योति शाह नरवरिया ने बताया कि छोटे सिलेंडरों में गैस की रिफिलिंग हो रही थी। जिसको लेकर कार्रवाई की गई है। जब्त सिलेंडरों की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपए है। इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा भी जब्त कर लिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। संबंधितों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

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