लाइव टीवी

Bhopal Passport: भोपाल में पासपोर्ट आवेदकों को आखिरी मौका, तीन को लगेगी अदालत, समस्याओं का निकलेगा हल

Updated Jul 15, 2022 | 15:34 IST

Bhopal Passport office: पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों से जुड़ी बेहद जरूरी खबर है। अधूरे दस्तावेज जमा करने वाले आवेदकों के पास अब अंतिम अवसर होगा। अगले महीने पासपोर्ट अदालत लगाई जा रही है। पहली बार तीन बेंच में अदालत लगाई जानी है।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspRepresentative Image
पासपोर्ट बनवाने का बेहतर मौका, लगेगी दो दिवसीय पासपोर्ट अदालत
मुख्य बातें
  • कोरोना काल में 500 से अधिक आवेदकों ने अपने पूरे दस्तावेज नहीं दिए थे
  • दो दिवसीय पासपोर्ट अदालत लगाई जा रही
  • सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक लगेगी अदालत

Bhopal Passport office: तीन अगस्त से दो दिवसीय पासपोर्ट अदालत लगेगी। पहली बार दो-दो अलग-अलग बेंच लगाई जा रही है। सूबे के 18 पोस्ट ऑफिस सेवा केंद्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक अदालत लगाई जाएगी। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक भोपाल एवं इंदौर पासपोर्ट सेवा केंद्र के प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। 

बता दें, कोरोना काल में 500 से अधिक आवेदकों ने अधूरा दस्तावेज दिए थे। कुछ लोगों की एडवर्स रिपोर्ट आई तो पासपोर्ट होल्ड पर जाने का कारण जानने की कोशिश नहीं की। ऐसे आवेदकों को पासपोर्ट कार्यालय ने शोकॉज नोटिस भी दिए हैं, इसके बाद भी आवेदक, अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे। 

फाइलों को क्लोज करने से पहले दिया मौका

पासपोर्ट कार्यालय ने सभी फाइलों को बंद करने से पहले आवेदकों को एक मौका दिया है। इसके तहत ही पासपोर्ट अदालत लगाई जा रही है। क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिसर रश्मि बघेल का कहना है कि, सबसे अधिक प्रकरण एडवर्स पुलिस वेरिफिकेशन की वजह से होल्ड फाइल हैं। कोरोना के चलते साल 2021 में तकरीबन 1100 के आसपास फाइल लंबित हैं। दूसरे चरण में अगस्त से दिसंबर तक लंबित प्रकरण के लिए पासपोर्ट अदालत लगाई जा रही है। 

किन्हें दिया जा रहा अंतिम मौका

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी रश्मि बघेल का कहना है कि, जिन प्रकरणों को पासपोर्ट अदालत में रखा गया है, उन्हें ही नोटिस दिए गए हैं। फिर भी किसी आवेदक ने अगस्त से दिसंबर 2021 में पासपोर्ट के लिए ओवदन किया है और उनका पासपोर्ट किसी भी कारण से जारी नहीं हुआ या रिपोर्ट एडवर्स आई है तो वह इस अदालत में पहुंचकर अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर, किसी का केस कोर्ट में है तो वह कोर्ट से एनओसी लेकर अदालत में दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है, जिससे कार्यालय दोबारा पुलिस वेरिफिकेशन करा सके। 

दस्तावेज की कमी के कारण होल्ड पर

जबकि जिन आवेदकों की फाइल दस्तावेज की कमी के चलते होल्ड हैं, वह दस्तावेज देकर अपना फाइल क्लियर करा सकते हैं। बघेल का कहना है कि, पासपोर्ट अदालत में ऐसे आवेदकों को एक मौका दिया जाता है, जिनकी फाइल होल्ड पर है। अगर, वह इस अदालत में अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो उनकी फाइल बंद कर दी जाएगी। 

Bhopal News in Hindi (भोपाल समाचार), Times now के हिंदी न्यूज़ वेबसाइट -Times Now Navbharatपर। साथ ही और भी Hindi News (हिंदी समाचार) से अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें।