- अब आर्थिक और अन्य अपराधियों को देश छोड़कर भागने से रोका जा सकेगा।
- नए नियम से तस्करी जैसे अवैध गतिविधियों की जांच करने में भी मदद मिलेगी।
- एयरलाइंस को प्रस्थान से 24 घंटे पहले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जानकारी देनी होगी।
नई दिल्ली। सरकार खुद संसद में कह चुकी है कि पिछले पांच सालों में नीरव मोदी (Nirav Modi), मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) और विजय माल्या (Vijay Mallya) जैसे कुल 38 अपराधी देश से भाग चुके हैं। अब अपराधियों को देश से भागने से रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अगर आप भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको नए नियम पर ध्यान देना चाहिए। इसके तहत एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स को यात्रियों की जानकारी सरकार के साथ शेयर करनी होगी। यात्रियों की जानकारी मिलने से देश में आने वाले या देश से बाहर जाने वाले सभी यात्रियों की निगरानी अच्छे से होगी।
विस्तार से जानें क्या है नियम
सरकार ने विमानन कंपनियों से उड़ानों के प्रस्थान से 24 घंटे पहले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क, पीएनआर विवरण और भुगतान से जुड़ी जानकारी सीमा-शुल्क अधिकारियों के साथ साझा करने को कहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) ने 'यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियम, 2022' को अधिसूचित करते हुए विमानन कंपनियों को अनिवार्य रूप से इसका अनुपालन करने को कहा है।
अधिसूचना के मुताबिक, 'प्रत्येक एयरलाइन यात्रियों के नाम एवं अन्य रिकॉर्ड की जानकारी सीमा-शुल्क विभाग को देगा। परिचालक यह जानकारी सामान्य कारोबारी परिचालन के तहत पहले ही इकट्ठा कर चुके हैं।' अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्येक विमानन कंपनी को इस नियम के अनुपालन के लिए सीमा शुल्क विभाग के पास पंजीकरण कराना होगा। विमानन कंपनियों द्वारा भारत से जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की सूचना में यात्री का नाम, बिलिंग / भुगतान जानकारी (क्रेडिट कार्ड नंबर), टिकट जारी करने की तारीख के साथ एक ही पीएनआर टिकट पर यात्रा करने वाले अन्य लोगों के नाम भी शामिल होंगे।
पांच साल पहले रखा गया था इसका प्रस्ताव
सरकार ने उड़ान के 24 घंटे पहले अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रियों के पीएनआर की जानकारियां सीमा-शुल्क विभाग को देने का प्रस्ताव पांच साल पहले के बजट में ही रखा था। लेकिन इसका औपचारिक ढांचा अब जाकर सामने आ पाया है। हालांकि, सरकार ने इस तरह की व्यवस्था को जरूरी करने के पीछे की वजह नहीं बताई है। लेकिन विश्लेषकों ने कहा कि यह प्रावधान बैंकों का कर्ज न चुकाने वाले कर्जदारों को देश छोड़कर भागने से रोकना है।
इतना लगेगा जुर्माना
इस अधिसूचना के मुताबिक, इस नियम का पालन नहीं करने पर एयरलाइन को हर उल्लंघन पर न्यूनतम 25,000 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अन्य कानूनी एजेंसियों को भी यात्रियों से जुड़ी जानकारी साझा की जा सकेगी। हालांकि, इस तरह का कदम मामले को देखकर उठाया जाएगा।
(एजेंसी इनपुट के साथ)