लाइव टीवी

Income Tax: आप टैक्सपेयर हैं? यहां समझें नई टैक्स व्यवस्था और पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपके लिए कौन है बेहतर

Updated Mar 09, 2021 | 14:02 IST

आप टैक्सपेयर हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि आपके लिए नई टैक्स व्यवस्था फायदेमंद है या पुरानी टैक्स व्यवस्था। यहां विस्तार से समझिए।

Loading ...
टैक्स व्यवस्था को समझिए

नई दिल्ली: पिछले साल के बजट में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिक टैक्स स्लैब और कम टैक्स दरों के साथ एक नई टैक्स व्यवस्था (Tax regime) की घोषणा की। यह लंबे समय से अधिकांश टैक्सपेयर्स द्वारा मांग की गई थी। हालांकि, नए स्लैब सभी कटौती और उपलब्ध छूटों को हटाने के साथ आए। वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स को नई व्यवस्था और पहले से मौजूदा व्यवस्था में से एक को चुनने का विकल्प दिया, जिससे यह तय हो सके कि वे किसे चुनना चाहते हैं।

नई व्यवस्था के अनुसार, नई इनकम टैक्स दरें और स्लैब उनके लिए लागू होंगे जो टैक्स छूट और कटौती को छोड़ते हैं। नए नियम के तहत उपलब्ध नहीं होने वाले टैक्स ब्रेक्स में धारा 80 सी कटौती (पीएफ, एनपीएस, जीवन बीमा प्रीमियम में निवेश), धारा 80 डी (मेडिकल बीमा प्रीमियम), एचआरए और होम लोन पर चुकाए गए ब्याज शामिल हैं। विकलांगों के लिए और धर्मार्थ दान के लिए टैक्स ब्रेक्स से समाप्त हो जाएगा।

घोषणा के बाद से ही टैक्सपेयर्स इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि क्या उन्हें पुरानी टैक्स व्यवस्था के साथ रहना चाहिए जो छूट और कटौती का लाभ देता है या नई व्यवस्था पर स्विच करना चाहिए जिसमें टैक्स की दरें कम होती हैं। टैक्सपेयर अभी भी सोच रहे हैं कि क्या नई पर्सनल टैक्स व्यवस्था (Personal tax regime) वास्तव में पर्याप्त टैक्स राहत लाएगी।

इनकम टैक्स कैलकुलेटर

टैक्सपेयर्स को पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था दोनों के तहत अपने टैक्स की गणना की तुलना करके एक सूचित निर्णय लेने में मदद करने के लिए, इमकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर एक ई-कैलकुलेटर है जो लोगों की मदद कर सकता है। जबकि नई टैक्स व्यवस्था में इनकम टैक्स दरें कम हैं, इनकम टैक्स छूट और कटौती को कम करना होता है। यह कैलकुलेटर केवल नए प्रावधानों के अनुमानित प्रभाव का एक बेसिक आइडिया प्रदान करने के लिए है। वास्तविक प्रावधानों और पात्रता के लिए इनकम टैक्स प्रावधानों को रेफर करना होगा। सभी टैक्स गणना (उपकर समेत) सरचार्ज को छोड़कर और कुल पात्र छूट/कटौती को नई टैक्स व्यवस्था में जीरो माना जाता है। 

अनुमानित सालाना आय स्पेशल दरों वाली किसी भी आय के लिए लागू नहीं है। कटौती और छूट पुरानी टैक्स व्यवस्था के अनुसार पात्र हैं। अपनी बचत के संबंध में तुलना करने और कॉल करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपके पास कोई प्रोपर फाइनेसियल प्लान है।

 20% फॉर्मूला के बारे में जानिए

बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी ने 20% फार्मूला शेयर किया है जो टैक्सपेयर्स को यह फैसला लेने में मदद कर सकता है कि किस टैक्स व्यवस्था को चुनना है। फॉर्मूला के अनुसार। अगर आप अपनी आय पर 20% की कटौती का दावा कर सकते हैं, तो आप पुरानी व्यवस्था से बेहतर हैं। फैसला लेने के लिए, पहले, आपके पास उस आय के लिए एक अनुमान होना चाहिए जो आप वित्तीय वर्ष में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं जैसे कि वेतन, विजनेस आय, निवेश से पूंजीगत लाभ, बैंक जमा से ब्याज आदि। अगला कदम सभी उपलब्ध कटौती का जायजा लेना है। 

आप कानूनी रूप से योग्य निवेश, बीमा और व्यय के माध्यम से टैक्स बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, 1.5 लाख रुपए तक के पीपीएफ निवेश टैक्स-बचत निवेश के लिए योग्य हैं। जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम भी कटौती के लिए योग्य हैं। बच्चों की स्कूल ट्यूशन फीस, किराए का भुगतान, और कुछ हेल्थ केयर खर्च आपकी टैक्स योग्य आय को कम करने में मदद करते हैं। वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड कटौती भी है।

अगला स्टेप फॉर्मूला को लागू करना है। क्या आपकी कुल कटौती (Deductions) आपकी सकल आय (Gross Income) का 20% तक है? मान लीजिए कि आपकी आय 7.5 लाख रुपए होने की उम्मीद है। तो क्या आपकी अलग-अलग कटौती 1.5 लाख रुपए तक है? अगर ऐसा है, तो इसकी संभावना है कि आपके पास पुरानी टैक्स व्यवस्था में लाभ के लिए पर्याप्त कटौती है क्योंकि आपकी टैक्स योग्य आय कम होगी।

बेहतर तरीके से समझने के लिए मान लीजिए आपकी आय 7.5 लाख रुपए है। पुराने नियम के तहत आपके करों में 65,000 रुपए की कटौती नहीं हुई थी, तो नए व्यवस्था में, समान आय पर आपका टैक्स कम होकर 39,000 रुपए तक हो जाएंगे। लेकिन पुरानी व्यवस्था में, अगर आपने 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा किया था, तो आपका टैक्स कम होकर 33,800 रुपए तक हो जाएंगे। 

याद रखें कि इनकम टैक्स कटौती सीमा कम आय वाले लोगों के लिए अनुकूल है। अधिक आय वाले लोगों के लिए यह फॉर्मूला मदद नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को 35 लाख के वेतन में 7 लाख रुपए की कटौती का दावा करना मुश्किल होगा, और इसलिए 20% कटौती प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जिन लोगों की आय 5 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए के बीच है, वे स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए 20% कटौती का दावा कर सकते हैं। कम आय वाले लोग (12 लाख रुपए या उससे कम) 20% कटौती का लाभ सेक्शन 80सी और 80डी में कटौती के माध्यम से आसानी से ले सकते है।

पुरानी बनाम नई टैक्स व्यवस्था

इसका सिंगल जवाब नहीं है कौन बेहतर है। प्रथम दृष्टया, यह देखा जा सकता है कि जिन टैक्सपेयर्स के पास दावा करने के लिए कोई कटौती नहीं हैं, वे नई टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुन सकते हैं, और जो पर्याप्त कटौती करते हैं, वे पुरानी टैक्स व्यवस्था को जारी रख सकते हैं। नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स दरों में कमी को देखते हुए, पहली प्रतिक्रिया यह होगी कि नई व्यवस्था बेहतर दिखती है। हालांकि, इन कटौती के साथ, 7.5 लाख रुपए की आय वाले किसी व्यक्ति को 25,000 रुपए का भुगतान करना होगा और जो लोग 10 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं, उनके लिए टैक्स की बचत 37,500 रुपए होगी। इन बचत के लिए, आपको उन सभी छूटों और कटौती को छोड़ना होगा जो इन लाभों को कम कर सकती हैं।

निष्कर्ष: प्रत्येक व्यक्ति की सकल आय की संरचना कटौती या छूट के स्तर का दावा करने की अनुमति देती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की आय में अन्य स्रोतों से पेंशन और आय शामिल है, तो वे अधिकतम 50,000 रुपए के मानक कटौती और इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपए तक की कटौती और धारा 80TTB के तहत (बैंकों, डाकघरों से ब्याज आय से अधिकतम 50,000 रु) कटौती का दावा करने में सक्षम होंगे। 

जैसे-जैसे किसी व्यक्ति की आय का स्तर बढ़ता है, वे इन और अन्य कटौती की अधिकतम राशि की अनुमति देने का दावा कर सकेंगे। एक वरिष्ठ नागरिक धारा 80D के तहत 50,000 रुपए तक के मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या बिल सहित कई अन्य कटौती का दावा कर सकता है। चूंकि निवेश, कटौती पर्सन टू पर्सन अलग-अलग होगी, इसलिए दो टैक्स व्यवस्था के बीच का चुनाव व्यक्तिगत होगा। किसी को दोनों व्यवस्था के तहत अपने टैक्स की गणना करनी होगी और किसी को निर्णय लेने से पहले तुलना करनी होगी।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।