लाइव टीवी

आपको भी आ रहा है Autopay Now का मैसेज, तो एक अक्टूबर से पहले करें ये काम

Updated Sep 28, 2021 | 14:33 IST

New Auto-Debit rules from October 1: अगर आपने इन्श्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, मोबाइल, पानी और बिजली बिल जैसे  पेमेंट के लिए Autopay की सुविधा ली है, तो एक अक्टूबर से वह Invalid हो जाएगी।

Loading ...
तस्वीर साभार:&nbspIANS
एक अक्टूबर से ऑटो पे के बदल रहे हैं नियम
मुख्य बातें
  • इन्श्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, मोबाइल, पानी, बिजली का बिल जैसे  पेमेंट के लिए Autopayकी सुविधा मिलती है।
  • एक अक्टूबर 2021 से नए नियमों के अनुसार Auto pay सिस्टम  का लाभ लेने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा।
  • नए नियम में सर्विस प्रोवाइडर को कम से कम 24 घंटे पहले अपने ग्राहकों को नोटिफिकेशन भेजना होगा।

नई दिल्ली:  अगर आपके पास भी बैंक, इन्श्योरेंस, मोबाइल  कंपनी से Autopay Now की मौजूदा सुविधा खत्म होने का मैसेज आ रहा है। तो यह बेहद जरूरी है कि आप नई सुविधा लेने के लिए एक अक्टूबर या जिस तारीख को आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ऑटो पेमेंट होता है, उसके पहले नए नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन करा लें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है, तो आपको हर बार तारीख याद कर खुद पेमेंट करना होगा।

क्या है नया नियम

अभी अगर आपने इन्श्योरेंस प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, मोबाइल, पानी और बिजली का बिल जैसे  पेमेंट के लिए Autopay की सुविधा ली है, तो एक अक्टूबर से वह इनवैलिड हो जाएगी। पुराने नियम के तहत कोई भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर आपके अकाउंट से पैसा, तय तारीख पर काट सकता है और ऐसा करने के पहले, उसे ग्राहक से अनुमति नहीं  लेनी पड़ती है। इस सुविधा  के तहत आपको एक बार सर्विस प्रोवाइडर को Autopay की अनुमित देनी होती है। उसके बाद से सर्विस प्रोवाइडर तय तारीख को, खुद ही पैसा काट लेता है। लेकिन 1 अक्टूबर से ऐसा नहीं होगा।

एक अक्टूबर से क्या होगा

नए नियम के तहत Auto pay सिस्टम के तहत बैंकों को पेमेंट ड्यू डेट (Payment Duedate) से कम से कम 24 घंटे पहले अपने ग्राहकों को नोटिफिकेशन भेजना होगा। नोटिफिकेशन देने के बाद ग्राहक की मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ ही अगर पेमेंट  की राशि 5000 से ज्यादा की होगी तो OTP सिस्टम लागू होगा। यानी ग्राहक के पास ओटीपी आएगा और उसे सबमिट करने पर ही पेमेंट कटेगा।

अब आपके लिए ये करना जरूरी

ऐसे में अगर आप एक अक्टूबर 2021 से नए नियमों के अनुसार Auto pay सिस्टम  का लाभ लेना चाहते हैं, तो फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसलिए जरूरी है कि आप पेमेंट की जो भी तारीख तय है, उसके पहले नए नियमों के अनुसार Auto pay का रजिस्ट्रेशन करा लें। इसलिए सर्विस प्रोवाइडर, ऐसे सभी ग्राहकों को Auto pay रजिस्ट्रेशन का मैसेज भेज रहे हैं।

रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा

इसके तहत आपको सर्विस प्रोवाइडर द्वारा भेजे गए लिंक के जरिए Auto pay सर्विस के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। मसलन पॉलिसी बाजार डॉट कॉम अपने ग्राहकों को Auto pay के लिए डेबिट कार्ड, नेटबैंकिंग और यूपीआई के जरिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे रहा है। इसी तरह दूसरे सर्विस प्रोवाइडर भी अपने ग्राहकों Auto pay का विकल्प भेज रहे हैं।

क्या लागू हो रहे हैं नए नियम

असल में नए बदलाव का मकसद फ्रॉड को रोकना है। सर्विस प्रोवाइडर ग्राहक से एक बार अनुमति लेने के बाद हर महीने खुद से तय तारीख पर पैसा काटते रहते हैं। ऐसा होने से फ्रॉड की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा कई बार तय राशि खाते में नहीं होने पर ग्राहकों को पेनॉल्टी भी देनी पड़ती है। खास तौर से क्रेडिट कार्ड पेमेंट में बैंक इस तरह की पेनॉल्टी लगाते हैं। ग्राहकों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए, इस तरह का कदम उठाया गया है।


Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।