- आपको ITR फाइल करने के 120 दिन के भीतर इसका वेरिफिकेशन करना होता है।
- रिटर्न सत्यापित नहीं होने पर आईटीआर अमान्य माना जाता है।
- आप अपने बैंक खाते और आधार आधारित ओटीपी के जरिए भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं।
ITR Verification: आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समय सीमा 31 दिसंबर है। लेकिन याद रहे कि सिर्फ आईटीआर दाखिन करना ही काफी नहीं है। इसका वेरिफिकेशन (e-verification) कराना भी जरूरी है। आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए करदाताओं को अधिकतम 120 दिन का समय मिलता है। रिटर्न सत्यापित नहीं होने पर पूरा आईटीआर अमान्य हो जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया ऑनलाइन या भौतिक रूप से की जा सकती है।
आईटीआर वेरिफाई करने के कईं तरीके
आयकर विभाग (Income Tax department) विभिन्न तरीकों से करदाता को अपने आईटीआर को ई-सत्यापित करने की सुविधा देता है। यह ईवीसी जेनरेशन, आधार-आधारित ओटीपी, नेट बैंकिंग के माध्यम से या एटीएम का उपयोग करके भी किया जा सकता है।
बैंक खाते के जरिए (Verify ITR using bank account)
- अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें।
- अपने डैशबोर्ड पर सर्विसेज पर क्लिक करके 'Generate EV' पर क्लिक करें।
- जनरेट ईवीसी पेज पर, PAN / TAN चुनें और 'Continue' पर क्लिक करें।
- जनरेट ईवीसी पेज पर, 'Through Bank Account' चुनें और 'Continue' पर क्लिक करें।
- अब एक Continue संदेश प्रदर्शित होगा, और आपको बैंक द्वारा सत्यापित अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ईवीसी प्राप्त होगा।
आधार आधारित ओटीपी के जरिए (Aadhaar based OTP)
- आईटीआर दाखिल करने के लिए आधार को पैन को लिंक करना अनिवार्य है और करदाता आधार आधारित वन-टाइम पासवर्ड (OTP) का उपयोग करके अपने रिटर्न को सत्यापित कर सकते हैं-
- इसके लिए ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें और फिर 'जेनरेट आधार ओटीपी' विकल्प पर क्लिक करें।
- आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा।
- यह ओटीपी सिर्फ 10 मिनट के लिए वैध होगा।
- अपना आईटीआर सत्यापित करने के लिए ओटीपी दर्ज करें।