- NPS में लेनदेन को आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है
- ज्यादातर चीजें अब ऑनलाइन की जा सकती हैं
- पहले हाथ से भरकर फॉर्म जमा करना होता था
नई दिल्ली: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) अपने सब्क्राइबर के लिए NPS में लेनदेन को आसान बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। ज्यादातर चीजें जो पहले ऑनलाइन मोड में संभव नहीं थीं, अब ऑनलाइन की जा सकती हैं। इससे पहले किसी भी सब्सक्राइबर को नॉमनी डिटेल में चेंज करने के लिए हाथ से भरकर फॉर्म जमा करना होता था। लेकिन अब यह काम ऑलाइन कर सकते हैं।
एनपीएस खाते में, सब्सक्राइबर की मौत हो जाने पर नामांकित व्यक्ति (Nominee) राशि प्राप्त करने का हकदार है। पिछले साल के अंत में, PFRDA ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें सब्सक्राइबर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से नामांकन को बदलने के लिए ई-साइन-आधारित ऑनलाइन सुविधा की अनुमति दी।
इससे पहले, NPS के मौजूदा सब्सक्राइबर, अपने परमानेंट रिटारयमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) में अपना नामांकन बदलना चाहते थे तो, उन्हें संबद्ध नोडल अधिकारियों, कॉरपोरेटों या अपडेशन के लिए पीओपी के लिए S2 फॉर्म हाथ से भरकर जमा करना जरूरी होता था। लेकिन अब यह ऑनलाइन किया जा सकता है। ऑनलाइन एनपीएस खाते में नामांकन विवरण (Nomination details) बदलने का तरीका यहां बताया गया है।
एनपीएस ई-नामांकन प्रक्रिया (NPS e-nomination process)
- सबसे पहले, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ अपने सीआरए सिस्टम (सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियां) तक पहुंचें। इसके बाद, आपको जनसांख्यिकीय परिवर्तन (Demographic changes) विकल्प का चयन करना होगा और फिर' व्यक्तिगत विवरण अपडेट करें' (Update Personal details) पर क्लिक करना होगा।
- चयन के बाद, कई विकल्पों के साथ एक मोडिफिकेशन स्क्रीन दिखाई देगी। सब्सक्राइबर को Add/Update Nominee details विकल्प का चयन करना होगा और फिर खाता प्रकार जिसके लिए नामांकन डिटेल अपडेट करना होगा।
- सब्स्क्राइबर को नॉमिनी का नाम, नॉमिनी के साथ रिलेशन, शेयर का प्रतिशत आदि जैसे डिटेल ऑनलाइन जमा करने होंगे और अंत में डिटेल्स को सेव करना होगा।
- सब्सक्राइबर को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त 'वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी)' सबमिट करना होगा।
- ओटीपी सबमिट करने के बाद, ई-साइन और 'डाउनलोड करें' विकल्प का चयन करके चेंज को प्रमाणित करने के लिए ई-साइन की जरुरत होगी।
- आधार या वर्चुअल आईडी दर्ज करके ग्राहक को ई हस्ताक्षर सेवा प्रदाता के पेज पर ई-साइन करना होगा। वह तब UlDAl के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त करेगा। ओटीपी को वेरिफाई ओटीपी पर क्लिक करके सत्यापित करने के लिए प्रस्तुत करना होगा।
- प्रमाणीकरण के बाद नॉमिनी डिटेल एनपीएस रिकॉर्ड में अपडेट किया जाएगा। इसके अपडेट से पहले, अनुरोध को संबंधित नोडल कार्यालय/कॉर्पोरेट द्वारा, सरकार/पहचान कॉर्पोरेट सेक्टर के सब्सक्राइबर के लिए अधिकृत करने की जरुरत है।
नामांकन के बदलाव की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस है। यहां उल्लेख करने योग्य बात यह है कि ई-साइन विफल होने की स्थिति में किए गए बदलावों को अपडेट नहीं किया जाएगा और सब्सक्राइबर को मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार हाथ से फॉर्म भर कर नामांकन को अपडेट करना होगा।