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ITR भरने की अंतिम समय-सीमा बढ़ गई है, लेकिन क्या आपको आखिरी तारीख तक रुकना चाहिए?

Updated Nov 20, 2020 | 06:00 IST

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख दो बार बढ़ाई गई है। आप ने भर दिया है? अगर नहीं तो क्या आपको आखिरी तारीख तक इंतजार चाहिए? क्या करना चाहिए यहां जानिए।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
इनकम टैक्स रिटर्न

व्यापक स्वास्थ्य खतरों और बढ़ी हुई फाइनेंसियल अस्थिरताओं की दृष्टि से FY2020-21 एक चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। कई लोगों की नौकरी चली गई और इनकम बंद हो गया। लेकिन, सभी प्रकार की प्रतिकूलताओं के बावजूद, क्या FY2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में देर करना या न करना ठीक होगा? इसका जवाब है, नहीं। फाइनेंसियल दृष्टि से, ITR फाइल करने में देर करना आपके लिए फायदेमंद नहीं है। FY2019-20 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख कई बार बढ़ी है, और फिलहाल इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है। लेकिन क्या आपको अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आखिरी तारीख तक इंतजार नहीं करना चाहिए। आइए देर से ITR फाइल करने के कुछ साइड-इफेक्ट्स पर नजर डालते हैं।

TDS रिफंड मिलने में देरी

अंतिम समय-सीमा से काफी पहले ITR फाइल करने पर, TDS रिफंड को जल्दी से प्रोसेस करने में मदद मिलेगी। TDS रिफंड मिलने में देरी होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन, आखिरी तारीख के बाद (बिना पेनाल्टी के) ITR फाइल करने पर आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस तरह, समय पर ITR फाइल करने पर, TDS रिफंड जल्दी मिलेगा, और रिफंड मिलने में देरी होने पर उस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। इसलिए, यदि आप TDS रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो अपना ITR फाइल करने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक इंतजार न करें।

अंतिम-समय में गलती होने की संभावना

अंतिम समय में ITR फाइल करने पर गलती होने की सम्भावना रहती है जिससे I-T डिपार्टमेंट की तरफ से पूछताछ या छानबीन का खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए अपने सभी I-T सम्बन्धी विवरणों को तैयार रखते हुए, उनकी अच्छी तरह जांच करके, बिना किसी पेनाल्टी के, ITR फाइल करने की आखिरी तारीख से काफी पहले अपना रिटर्न फाइल कर लें। सही फाइलिंग करने पर TDS रिफंड समय पर मिलेगा और बाद में ITR को ठीक या संशोधित करके फाइल करने की नौबत नहीं आएगी।

लेट इंटरेस्ट पेमेंट

अगर FY2019-20 के लिए आपकी टैक्स देनदारी, 1 लाख रुपए से अधिक होने की उम्मीद है तो आपको ITR फाइल करने में देर नहीं करनी चाहिए वर्ना आपको हर महीने 1% पेनाल्टी इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना जल्दी से अपना ITR फाइल कर लें।

जल्दी ITR फाइल करने पर वर्तमान FY के लिए टैक्स प्लानिंग करने में मदद मिल सकती है

आखिरी तारीख से बहुत पहले ITR फाइल करने पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए टैक्स प्लानिंग पर ध्यान देने में मदद मिल सकती है। वर्तमान FY को खत्म होने में कुछ ही महीने बचे हैं। आप FY2019-20 के लिए समय पर ITR फाइल करके पता लगा सकते हैं कि आप कहां ज्यादा टैक्स बचा सकते हैं या वर्तमान FY के लिए अपने ITR की बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं।

जरूरत पड़ने पर, ITR को संशोधित करने के लिए ज्यादा समय

आप जितनी जल्दी ITR फाइल करेंगे, आपको उसमें कहीं कोई गलती रह जाने पर उसे संशोधित करने के लिए उतना ज्यादा समय मिलेगा। वैसे, टैक्सपेयर्स को अपना रिटर्न संशोधित करने के लिए मूल्यांकन वर्ष के अंत तक का समय मिलता है। इस साल, रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख (बिना पेनाल्टी के) कई बार बढ़ाई गई है और इसके फिर से बढ़ने के उम्मीद है लेकिन आपको इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। याद रखें, आपको इसके बाद FY2020-21 के लिए भी ITR फाइल करना पड़ेगा। इसलिए, आखिरी तारीख से काफी पहले FY2019-20 के लिए सही तरीके से ITR फाइल करके आपको फाइनेंसियल गड़बड़ी से बचने की कोशिश करनी चाहिए।

इनकम की दृष्टि से FY 2020-21 कई लोगों के लिए एक कठिन वर्ष रहा है, और अपना ITR फाइल करने में देरी करके आप अपनी कठिनाई को और बढ़ाना नहीं चाहेंगे। इसलिए, आखिरी तारीख से काफी पहले अपना ITR फाइल करने की कोशिश करें ताकि आप अन्य जरूरी बातों पर ध्यान दे सकें।

इस लेख के लेखक, BankBazaar.com के CEO आदिल शेट्टी हैं)
(डिस्क्लेमर: यह जानकारी एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर दी जा रही है। बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं, इसलिए निवेश के पहले अपने स्तर पर सलाह लें।) ( ये लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसको निवेश से जुड़ी, वित्तीय या दूसरी सलाह न माना जाए)

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