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GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए समिति का हुआ गठन, इसी महीने देगी रिपोर्ट

Updated Jul 08, 2022 | 15:46 IST

GST Appellate Tribunal: हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में गठित हुई जीओएम 31 जुलाई तक परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

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GST परिषद ने दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में जीओएम का किया गठन (Pic: iStock)

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद (GST Council) ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया है जो माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal) की स्थापना के लिए कानून में आवश्यक बदलावों के बारे में सुझाव देगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) के गठन के बारे में विभिन्न राज्यों द्वारा जो चिंताएं जताई गई हैं उनका समाधान निकालने के लिए मंत्री समूह बनाने का निर्णय पिछले हफ्ते लिया था।

जीएसटी अधिनियम में बदलावों की सिफारिश करेगी समिति 
जीओएम के नियम एवं शर्तों के मुताबिक समिति जीएसटी अधिनियम में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करेगी। छह सदस्यीय समूह यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी संशोधन न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित विभिन्न अदालती फैसलों के अनुरूप हों। मंत्री समूह 31 जुलाई तक परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।

जीओएम कौन- कौन शामिल?
जीओएम के अध्यक्ष चौटाला हैं। इसके अन्य सदस्य हैं, आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुग्गाना राजेंद्रनाथ, गोवा के उद्योग मंत्री मौविन गोडिन्हो, राजस्थान के कानून एवं वैधानिक मामलों के मंत्री शांति कुमार धारीवाल, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी।

मंत्री समूह राज्यों की चिंताओं को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के आलोक में देखेगा जिसमें कहा गया था कि जीएसटीएटी में तकनीकी सदस्यों की संख्या न्यायिक सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने सोमवार को कहा था कि जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के बारे में मंत्रियों की समिति एक महीने के भीतर अपनी सिफारिश देगी।

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