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घरेलू एयरलाइंस को राहत, इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए ATF पर नहीं देना होगा उत्पाद शुल्क

Updated Jul 08, 2022 | 16:58 IST

Air Turbine Fuel: इंटरनेशनल सेक्टर में उड़ानों का संचालन करने वाली इंडिगो, स्पाइसजेट, विस्तारा और एयर इंडिया जैसे घरेलू एयरलाइंस के लिए राहत भरी खबर है।

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राहत: विदेशी फ्लाइट के लिए ATF पर नहीं देना होगा उत्पाद शुल्क (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत रिकॉर्ड हाई पर है।
  • दिल्ली में एटीएफ की कीमत 1 लाख रुपये प्रति किलोलीटर से भी ज्यादा है।
  • एयरलाइन की रनिंग कॉस्ट में ATF का काफी हिस्सा होता है।

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट का संचालन करने वाली घरेलू एयरलाइंस को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने एयरलाइंस को तेल विपणन कंपनियों से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (Air Turbine Fuel) की खरीद पर 11 फीसदी बुनियादी उत्पाद शुल्क से राहत दे दी है। इस संदर्भ में मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि डोमेस्टिक एयरलाइंस को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए बेचे जाने वाले एटीएफ पर अब बुनियादी उत्पाद शुल्क नहीं वसूला जाएगा।

1 जुलाई को हुआ था ऐलान
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2022 को हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन यानी एटीएफ के निर्यात पर छह रुपये प्रति लीटर की दर से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद से ही इस बात का शक था कि अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट का संचालन करने वाली घरेलू एयरलाइंस पर भी यह शुल्क लागू होगा।

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वित्त मंत्रालय ने किया स्पष्ट
अब वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट के लिए घरेलू एयरलाइंस पर उत्पाद शुल्क लागू नहीं होगा। यह व्यवस्था सिर्फ अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस को उत्पाद शुल्क में दी जाने वाली छूट के अनुरूप ही है। यह इंटरनेशनल सेक्टर में फ्लाइट का संचालन करने वाली घरेलू एयरलाइंस के लिए राहत की खबर है।

इंडियन एयरलाइंस को भारत से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए खरीदे गए ईंधन पर एक्साइज ड्यूटी भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वित्त मंत्रालय ने एटीएफ को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। एयरलाइंस पहले ही एटीएफ की उच्च कीमतों स परेशान हैं।

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