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How to Save Tax: सालाना 10 लाख की कमाई पर भी नहीं देना होगा टैक्स, जानें कैसे

Updated Apr 04, 2022 | 18:22 IST

How to Save Tax: टैक्स प्लानिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर साल 10 लाख रुपये या उससे कम कमाई करने वाले लोगों के लिए टैक्स बचाना आसान है।

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How to Save Tax: सालाना 10 लाख की कमाई पर भी नहीं देना होगा टैक्स, जानें कैसे (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • 5 लाख वाले स्लैब में लोगों को शून्य टैक्स का भुगतान करना होता है।
  • ज्यादातर लोग आखिरी मौके पर टैक्स बचाने की प्लानिंग करते हैं।
  • जरूरी है कि आप सभी तरह की सेविंग स्कीम्स को अच्छे से जान लें।

How to Save Tax: अगर आप टैक्स प्लानिंग (Tax Planning) करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत आपको अभी से करनी चाहिए। एक साल में 10 लाख रुपये या उससे कम कमाई करने वाले धारा 80सी के तहत टैक्स सेविंद स्कीम, धारा 80CCD(1b) के तहत NPS, एजुकेशन या होम लोन और इंश्योरेंस प्रीमियम की मदद से उनके द्वारा दिए जाने वाले टैक्स को शून्य कर सकते हैं।

एक साल में 10 लाख की सैलरी पर जीरो टैक्स के लिए कहां करना होगा निवेश?

  • स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) के बाद आपको कर योग्य आय 9.7 लाख रुपये हो जाती है। सरकार सैलरी या पेंशन इनकम अर्जित करने वाले व्यक्तियों को स्टैंडर्ड डिडक्शन की अनुमति देती है। इसे बजट 2018 में दोबारा पेश किया गया था। वर्ष 2022-23 के लिए यह 50,000 रुपये है।
  • धारा 80सी के तहत टैक्स सेविंग निवेश कर योग्य आय को 1.50 लाख रुपये तक और कम कर सकता है।
  • वहीं धारा 80CCD(1b) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) में निवेश करके और 50,000 रुपये बचाए जा सकते हैं। इन दो कटौतियों से कर योग्य आय घटकर 7.7 लाख रुपये प्रति वर्ष हो जाएगी।
  • होम लोन भी कर योग्य आय से एक और महत्वपूर्ण हिस्सा कम कर सकता है। मान लीजिए कि होम लोन या हाउस रेंट अलाउंस (HRA) कर योग्य आय को 2 लाख रुपये तक कम कर देगा। अब प्रभावी कर योग्य आय 5.7 लाख रुपये हो जाएगी।
  • मेडिकल इंश्योरेंस आपकी कर योग्य आय को और 25,000 रुपये कम कर सकता है। टैक्सपेयर अलग से बुजुर्ग माता-पिता के इंश्योरेंस के लिए भुगतान किए गए 50,000 रुपये का दावा कर सकता है। इन दोनों कटौतियों के बाद आपकी कर योग्य आय 4.95 लाख रुपये हो जाती है।

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एक बार कर योग्य आय 5 लाख रुपये से कम हो जाने पर, इस पर कर नहीं लगेगा क्योंकि यह धारा 87A के तहत पूरी तरह से छूट के पात्र है। इस तरह इन सभी कटौतियों की मदद से एक टैक्सपेयर हर साल 10 लाख रुपये की कमाई होने पर भी टैक्स शून्य कर सकता है।

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(Disclaimer: यहां टाइम्स नाउ नवभारत द्वारा किसी भी योजना में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है। यह सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी योजना में निवेश करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।)

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