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Tax Benefits on HRA : क्या आप किराएदार हैं? ऐसे उठा सकते हैं टैक्स लाभ

Updated Mar 25, 2022 | 20:38 IST

आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं और किराए के मकान में रहते हैं। एचआरए पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। एचआरए लाभ लेने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। जिसके जरिये आप कितना टैक्स बचा सकते हैं यहां जानिए।

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एचआरए पर टैक्स छूट का दावा करने के लिए क्या करना चाहिए

वेतनभोगी व्यक्ति, जो किराए के मकान में रहते हैं, वे मकान मालिक को दिए गए किराए के लिए टैक्स लाभ के हकदार होते हैं, अगर घर किराया भत्ता (एचआरए) उनके वेतन का हिस्सा है। एचआरए वेतन का हिस्सा है और यह पूरी तरह से टैक्सेबल नहीं है और धारा 10 (13क) के अंतर्गत इसके लिए टैक्स में कटौती का प्रावधान होता है। टैक्स योग्य आय की गणना करने के लिए एलिजिबल एचआरए को कुल आय में से कम कर लिया जाता है। इस प्रकार, एचआरए से टैक्स योग्य आय और टैक्स देयता को कम करने में मदद मिलती है।

एचआरए लाभ को प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि व्यक्ति को किराए के मकान में रहना चाहिए और किराए का भुगतान करना चाहिए। अगर आप वेतनभोगी कर्मचारी हैं और आप मकान के किराए का भुगतान करते हैं, तो आप एचआरए लाभ का इस्तेमाल करके, टैक्स-देयता को कम करने का अवसर नहीं गंवा सकते हैं। इस लेख में, हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आप कितना टैक्स बचा सकते हैं। आइये विचार करते हैं:-

अगर आप किराए का भुगतान करते हैं, तो आप कितना टैक्स बचा सकते हैं?

आप एचआरए टैक्स छूट के रूप में मकान मालिक को अदा किए गए पूरे किराए के लिए कटौती का दावा नहीं कर सकते हैं। एचआरए टैक्स छूट की गणना निम्नलिखित तीनों में से सबसे कम के तौर पर की जाती है:-

  • कर्मचारी द्वारा प्राप्त वास्तविक एचआरए राशि
  • वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता सहित) के 10% से अधिक भुगतान किया गया वास्तविक किराया
  • यदि कर्मचारी महानगर में रहता है, तो वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) का 50%, या यदि कर्मचारी महानगरों के अलावा अन्य शहरों में रहता है, तो वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता)का 40%

आइये इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए की आपका वेतन (मूल वेतन + मंहगाई भत्ता) 2.40 लाख रुपए प्रति वर्ष है, तथा आप महानगर में रहते हैं। आपको हर महीने 7,500/- रुपए एचआरए मिलता है तथा आप 9,000/- रुपए प्रति माह किराए का भुगतान करते हैं। टैक्स छूट निम्नलिखित तीनों में से सबसे कम की मिलेगी:-

  • 90,000/-(7500/- रूपये x12) रूपये एचआरए
  • वेतन के 10% से अधिक अदा किया गया किराया, अर्थात 1,08,000 - (2,40,000/- रूपये का 10%)= 84,000/- रूपये
  • क्योंकि कर्मचारी महानगर में रहता है, इसलिए वेतन का 50% अर्थात 2,40,000/- रूपये का 50%= 1,20,000/- रूपये
  • इस प्रकार, टैक्स छूट के लिए एलिजिबल एचआरए 84,000/- रूपये होगा।

कर्मचारी को एचआरए छूट का दावा करने के लिए या तो मान्य किराया रसीद अथवा मकान मालिक के साथ किए गए किराया समझौते की आवश्यकता होती है। यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अदा किया गया किराया 1 लाख रूपए से अधिक है, तो मकान मालिक के पैन कार्ड का उल्लेख करना अनिवार्य है। यदि मकान मालिक के पास पैन ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, तो कर्मचारी द्वारा पैन कार्ड धारण न किए जाने के लिए एक विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अंडरटेकिंग मकान मालिक से ली जा सकती है।

माता-पिता को अदा किया गया किराया

यदि आप अपने माता-पिता द्वारा धारित सम्पत्ति में रहते हैं, तो आप एचआरए कटौती का दावा कर सकते हैं। लेकिन, एचआरए कटौती का दावा करने के लिए, आपको उन्हें वैसे ही किराए का भुगतान करना चाहिए जिस तरह से आप किसी अन्य मकान मालिक को किराए का भुगतान करते हैं, जिसके लिए आपको मान्य किराया रसीद मिलती है। यदि आप अपने माता-पिता को अदा किए गए किराए के लिए एचआरए लाभ का दावा करना चाहते हैं, तो आपको लेनदेन के प्रूफ को जैसे किराए की रसीद, भुगतान ट्रांसफर प्रूफ आदि को बनाए रखना चाहिए।

आपके माता-पिता को इस प्रकार के किराए संबंधी लेनदेन को अपनी आयकर विवरणी में अवश्य शामिल करना चाहिए। समान रूप से, आप अपने भाई या बहन को किराए का भुगतान कर सकते हैं और एचआरए के लाभ का दावा कर सकते हैं, लेकिन आपको किराए से जुड़े लेनदेन को साबित करने के लिए मान्य प्रूफ जरूर बना कर रखना चाहिए। आप एचआरए लाभ का दावा, अपने पति/अपनी पत्नी को अदा किए गए किराए के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन, आपको ऐसा करते समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के लेनदेन पर आईटी विभाग द्वारा स्क्रूटिनी की जा सकती है। पति/पत्नी को एचआरए लाभ के लिए अदा किए गए किराए बहुत अधिक दस्तावेजों की जरूरत होती है ताकि यह साबित किया जा सके कि पूरा लेनदेन ईमानदारी से किया गया है तथा आई-टी विभाग की नजर में मान्य है।

यदि आप आवासीय सम्पत्ति धारण करते हैं, तो भी आप एचआरए लाभ प्राप्त कर सकते हैं

यदि आप किसी घर के मालिक हैं, जिसे आपने लोन लेकर खरीदा है, लेकिन किसी अलग शहर में किराए के आवास में रहते हैं, तो आप एचआरए लाभ और होम लोन पर मिलने वाली कर कटौती दोनों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने लोन लेकर कोई मकान खरीदा है, जिसका निर्माण कार्य अभी भी जारी है और आप किराए के मकान में रहते हैं, तो भी आपको एचआरए लाभ का दावा करने की अनुमति है जिसके साथ आप होम लोन की मूल राशि की रिपेमेंट के लिए मिलने वाले कर लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। पूरा होने पर, आप अन्य शर्तों को पूरा करने पर, पांच समान किश्तों में अदा किए गए पूरे ब्याज के लिए टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप एचआरए और होम लोन कर कटौती लाभों दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, यदि लोन लेकर कर खरीदे गए घर को किराए पर दिया है और आप किराए के मकान में रहते हैं।

ध्यान में रखने योग्य बातें

किराए की रसीद, किराया समझौता, तथा किराए संबंधी जरूरी ब्यौरे को सुरक्षित रखें क्योंकि इन दस्तावेजों की आवश्यकता एचआरए लाभ प्राप्त करने के लिए पड़ती है। किराए का भुगतान करते समय, भुगतान गैर- नकदी /डिजिटल मोड से करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे लेनदेन के इलेक्ट्रिक साक्ष्य को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

(इस लेख के लेखक, BankBazaar.com के CEO आदिल शेट्टी हैं)
(डिस्क्लेमर:  ये लेख सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। इसको निवेश से जुड़ी, वित्तीय या दूसरी सलाह न माना जाए)

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