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Income tax return : 31 मार्च तक कैसे फाइल करें ITR, यहां जानिए डिटेल

Updated Mar 25, 2021 | 11:19 IST

अगर आपने इस वित्त वर्ष के लिए अब तक इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है तो 31 मार्च तक कर सकते हैं। यहां जानिए कैसे करें।

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इनकम टैक्स
मुख्य बातें
  • जुर्माना के साथ 31 मार्च, 2021 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं
  • आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत देर से दाखिल चार्ज लगता है
  • पांच लाख रुपए तक की सालाना आय पर 1000 रुपए का जुर्माना लगता है

नई दिल्ली: अगर आपने अभी भी वित्तीय वर्ष 2019-20 (या मूल्यांकन वर्ष 2020-21) के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया है, तो आप 10,000 रुपए के जुर्माना के साथ 31 मार्च, 2021 तक कर सकते हैं। इनकम टैक्स (आई-टी) विभाग के अनुसार, एक निर्धारिती जो समय सीमा के भीतर आय का रिटर्न जमा नहीं करता है। उसे बाद में एक बार रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। 

हालांकि, देरी के लिए कुछ पेनाल्टी चार्ज इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) के मामले में लागू होते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 234 एफ के तहत देर से दाखिल चार्ज लगता है। अधिक देरी होने पर रिटर्न दाखिल करने के लिए जुर्माना की राशि बढ़ जाती है। मूल्यांकन वर्ष के लिए 31 दिसंबर को या उससे पहले देरी पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

आई-टी विभाग के अनुसार, अगर 1 जनवरी से मार्च के बीच रिटर्न फाइल करने पर यह जुर्माना बढ़कर 10,000 रुपए हो जाता है। आम तौर पर, करदाताओं को किसी भी वर्ष (जब तक सरकार द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता है) 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करनी होती है। हालांकि, इस बार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कोरोनो वायरस महामारी को देखते हुए वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी, 2021 तक बढ़ा दी थी।

ऑरिजनल डेड लाइन को 10 जनवरी तक बढ़ा दिया गया था, करदाता जो अभी भी आईटीआर दाखिल करने में विफल रहे थे, केवल 10,000 रुपए के जुर्माना के साथ आईटीआर दायर कर सकते थे। जिन लोगों की वार्षिक आय 5 लाख रुपए है, उन्हें आईटीआर दाखिल करने के लिए 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता है।

कैसे फाइल करें आईटीआर? यहां जानिए:-

  1. इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometaxindiaefilling.gov.in पर जाएं, और अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ खुद को रजिस्टर करें।
  2. आपका PAN भी आपकी यूजर आईडी होगा।
  3.  सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड होने के बाद, डाउनलोड मेनू विकल्प पर जाएं।
  4. अब ई-फिलिंग AY 2020-21 पर क्लिक करें और ITR-1 (सहज) रिटर्न प्रीपरेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें।
  5. गौर हो कि ITR-1 का सहज रिटर्न वेतनभोगी व्यक्ति, स्वयं की संपत्ति, ब्याज से इनकम या पेंशनभोगी के लिए होता है।
  6. अब आपके फॉर्म 16 में दिए गए डिटेल का उपयोग करते हुए, उन्हें आपके द्वारा डाउनलोड किए गए रिटर्न प्रीपरेशन सॉफ्टवेयर में भरें।
  7. अब आप "Calculate Tax" टैब का उपयोग करके अपने टैक्स देय की गणना कर सकते हैं।
  8. अपने टैक्स का भुगतान करें और टैक्स डिटेल में चालान डिटेल दर्ज करें।
  9. अपने डिटेल की पुष्टि करने के लिए मान्य आइकन पर क्लिक करें।
  10. अब एक XML फाइल बनाएं, जो आपके कंप्यूटर पर अपने आप सेव हो जाएगा।
  11. "सबमिट रिटर्न" टैब का चयन करें और "AY 2020-2021" और संबंधित फॉर्म का चयन करने के बाद XML फ़ाइल अपलोड करें।
  12. अगर आपके पास "डिजिटल हस्ताक्षर" (डीएस) है तो अब इसका उपयोग करने का समय है।
  13. आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप फ़ाइल को सत्यापित या साइन करना चाहते हैं। 'हां' या 'नहीं' का चयन करें।

ITR फाइल करने का दूसरा तरीका

  1. इनकम टैक्स विभाग के पोर्टल पर जाएं: incometaxindiaefiling.gov.in आयकर रिटर्न भरने के विकल्प का चयन करें।
  2. मूल्यांकन वर्ष का चयन करने के लिए आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। ड्रॉपडाउन मेनू से मूल्यांकन वर्ष का चयन करें, फिर आईटीआर फॉर्म नंबर 1, और फाइलिंग प्रकार - ऑरिजनल या पुनरीक्षण रिटर्न के साथ अपना मूल्यांकन वर्ष चुनें।
  3. उसके बाद सबमिशन मोड के तहत, 'तैयारी करें और ऑनलाइन सबमिट करें' पर क्लिक करें।
  4. अगला, पूर्व-मान्य बैंक खाते का चयन करें। यह वह बैंक खाता है जहां आप पात्र होने पर आईटी रिफंड प्राप्त करेंगे।

गौर हो कि इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए एक वर्ष में एक निश्चित मात्रा में आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है। इनकम टैक्स विभाग अपने टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए कई फॉर्म प्रदान करता है।
 

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