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वाहन, डीएल, राशन कार्ड, गैस सिलेंडर, बैंकों से जुड़े कई नियम 1 अक्टूबर से बदल गए, जानें डिटेल

Updated Oct 01, 2020 | 11:49 IST

कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने लोगों की कई रियायतें दी थीं। आज (1 अक्टूबर) से उसमें कई बदलाव किए गए हैं। यहां विस्तार से जानिए।

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एक अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव
मुख्य बातें
  • कोरोना वायरस की वजह से सरकार ने कई रियायतें दी थीं
  • कई रियायतों की समयसीमा 30 सितंबर को खत्म हो गईं
  • एक अक्टूबर से कई नियमों में बदलाव किए गए हैं

कोरोना को फैलने से रोकने के लिए पीएम मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया था। परंतु आर्थिक गतिविधियां ठप होने से अर्थव्यवस्था चरमरा गई। फिर उसे पटरी पर लाने के लिए 20 हजार करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज के ऐलान के साथ-साथ लोगों को राहत देने के लिए कई घोषणाएं कीं। इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न समेत कई नियमों में ढील गईं। तारीखें बढ़ाई गईं। लेकिन कई रियायतों की समयसीमा 30 सितंबर को खत्म हो गईं। आज (1 अक्टूबर 2020) से वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक, लोन, गैस सिलेंडर, राशन कार्ड-आधार कार्ड से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। नीचे विस्तार से जानिए।

मुफ्त गैस सिलेंडर : कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोगों को राहत देने के लिए अप्रैल से ही गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर फ्री में दिया जा रहा था, जिसकी समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो गई। अब फ्री गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। 

ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) : देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन सर्टिफिकेट का रंग, लुक, डिजाइन और सुरक्षा फीचर एक समान होंगे। स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप और QR कोड होंगे।  QR कोड रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दिया  गया है। अब हर प्रदेश में डीएल, आरसी का रंग समान होगा। उनकी प्रिंटिंग भी एक जैसी होगी। अब ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क लोगों को रोक कर गाड़ियों के कागजात चेक नहीं करेगी।

सड़कों पर गड़ियों चेकिंग नहीं: इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं। सड़कों पर रोक कर गाड़ियों के पेपर चेक नहीं की जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए  ई-वैरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन चालान भेजा जाएगा।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य: दिल्ली में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य हो गया है। जो गाड़ियां अप्रैल 2019 से पहले खरीदी गई हैं उनके लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गाड़ी पर होना जरूरी है। अगर नहीं लगाया तो 1000 से 5000 रुपए का चालान भरना पड़ेगा।

बैंकों में न्यूनतम बैलेंस : एसबीआई शहरों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 5000 रुपए से घटाकर 3000 रुपए कर दिया है। पूर्ण शहरी इलाके में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कम चार्ज देना होगा। 75% से कम रुपए होने पर पहले 80 रुपए और GST लगता था। अब सिर्फ 15 रुपए और GST देना होगा। 50 से 75% राशि कम होने पर 12 रुपए और GST लगेगा। पहले 60 रुपए और GST देना होता था।

लोन सस्ता: देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई लोन की ब्याज दरें रेपो रेट से जोड़ दिया है। जिससे होम लोन और ऑटो लोन 0.30% तक सस्ता सकता है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी यह लागू करेंगे।

राशन कार्ड-आधार कार्ड लिंक: राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक ही था। अब आपने लिंक नहीं किया तो राशन कार्ड से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।

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