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NPS सब्सक्राइबर्स के लिए काम की बात, अब IMPS के जरिए भी डायरेक्ट जमा कर सकते हैं योगदान

Updated Mar 12, 2021 | 15:56 IST

पेंशन फंड एनपीएस में निवेश करते है? अब आप तत्काल भुगतान प्रणाली (IMPS) के जरिये डायरेक्ट रेमिटेंस (D Remit) के तहत अपना योगदान जमा कर सकते हैं।

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एनपीएस ग्राहकों के लिए जरूरी बातें

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने कहा है कि NPS सब्सक्राइबर्स अब तत्काल भुगतान प्रणाली (IMPS) के जरिये डायरेक्ट रेमिटेंस (D Remit) के तहत अपना योगदान जमा कर सकते हैं। वर्तमान में, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) सब्सक्राइबर्स केवल NEFT और RTGS का उपयोग करके डी-रीमिट (D-Remit) के तहत अपना योगदान जमा करते हैं। IMPS नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा दी जाने वाली त्वरित भुगतान सुविधा है।

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 10 मार्च को जारी सर्कुलर में कहा कि IMPS को स्वीकार करने की कार्यक्षमता 1 मार्च 2021 से जारी की गई है। हालांकि, NEFT या RTGS के जरिये प्राप्त योगदानों को रिटर्न के मामले में सेम डे वापस कर दिए जाते हैं। IMPS का योगदान रिटर्न के मामले में T+1 पर 'क्रेडिट एडजस्टमेंट प्रोसेस' के माध्यम से NPCI के गाइडलाइंस के अनुसार और PFRDA द्वारा जारी डी रेमिट प्रक्रिया गाइडलाइंस पर आधारित होगा।

वर्तमान में, NPS सब्सक्राइबर NEFT या RTGS का उपयोग करके सीधे नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करते हुए डी रेमिट के तहत अपने स्वैच्छिक योगदान को जमा कर सकते हैं। PFRDA के सर्कुलर में कहा गया कि अब IMPS के माध्यम से अंशदान भी सब्सक्राइबर्स के लाभ के लिए 01 मार्च, 2021 से स्वीकार किए जाते हैं।

अब तक 1.48 लाख डी-रेमिट आईडी एनपीएस के विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों द्वारा बनाए गए हैं और 1 अक्टूबर 2020 को नई सुविधा के लॉन्च के बाद से डी-रीमिट का उपयोग करते हुए 180 करोड़ योगदान जमा किया गया है। IMPS मोबाइल, इंटरनेट, ATM और SMS जैसे कई चैनलों पर रीयल-टाइम फंड ट्रांसफर सेवा प्रदान करता है।

PFRDA ने कहा कि डी रेमिट के तहत योगदान का न्यूनतम मूल्य 500 रुपए या उससे अधिक होना चाहिए। NEFT या RTGS के जरिये प्राप्त योगदान जो 500 रुपए से कम हैं, ट्रस्टी बैंक द्वारा प्रचलित गाइडलाइंस के अनुसार फंड प्राप्त होने के उसी दिन वापस कर दिया जाता है। जो लेनदेन 500 रुपये या उससे अधिक के बराबर हैं, लेकिन जो निर्दिष्ट कारणों से वापस करने की जरूरत है। सेम डे संबंधित सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी से रिटर्न कन्फर्मेशन के ट्रस्टी बैंक पोस्ट रसीद द्वारा प्रभावित होते हैं क्योंकि ये मामला हो सकता है।

PFRDA ने कहा कि डी रेमिट के तहत, ट्रस्टी बैंक द्वारा वर्किंग डे के दिन सुबह 9.30 बजे से पहले (सब्सक्राइबर द्वारा किया गया पोस्ट योगदान), उसी दिन निवेश के लिए विचार किया जाएगा। सुबह 9.30 बजे के बाद प्राप्त होने वाले लोगों को मौजूदा गाइडलाइंस के अनुसार अगले वर्किंग डे पर निवेश के लिए माना जाएगा।

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