- दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के चलते जुर्माना लगा।
- मौद्रिक जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत जुर्माना लगाया गया।
नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर सोमवार को देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर 1 करोड़ रुपए और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया।
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि ‘भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिन्दा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी-वर्गीकरण तथा रिपोर्टिंग) निर्देश 2016' में निहित निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर जुर्माना लगाया गया।
केंद्रीय बैंक ने एक अलग बयान में कहा कि 'ग्राहक सुरक्षा- अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की सीमित देयता', 'बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे', 'बैंकों के क्रेडिट कार्ड संचालन' और बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता' पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।
यह मौद्रिक जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।