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मास्टरकार्ड को RBI ने नए घरेलू ग्राहक जोड़ने से रोका, कहा- नहीं कर रहा है निर्देशों का पालन

Updated Jul 14, 2021 | 19:27 IST

भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टरकार्ड पर 22 जुलाई, 2021 से नए घरेलू ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई। भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते पाया गया है।

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मास्टरकार्ड (तस्वीर-istock)
मुख्य बातें
  • मास्टरकार्ड ने पेमेंट सिस्टम डेटा स्टोरेज के निर्देशों का पालन नहीं किया।
  • आरबीआई ने मास्टरकार्ड को कई मौके दिए।
  • आरबीआई के इस आदेश से मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मास्टरकार्ड को 22 जुलाई से स्थानीय डेटा भंडारण मानदंडों का अनुपालन न करने के लिए भारत में नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया गया है। आरबीआई ने कहा कि काफी समय व्यतीत होने और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, इकाई को भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण के निर्देशों का अनुपालन नहीं करते पाया गया है।

इस आदेश का मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बयान में कहा गया है कि मास्टरकार्ड सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों का पालन करने की सलाह देगा। आरबीआई ने कहा कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 17 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग के तहत कार्रवाई की गई है।

मास्टरकार्ड एक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है जो पीएसएस अधिनियम के तहत देश में कार्ड नेटवर्क संचालित करने के लिए अधिकृत है। 6 अप्रैल, 2018 को भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण पर आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार, सभी सिस्टम प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि छह महीने की अवधि के भीतर उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित संपूर्ण डेटा केवल भारत में एक सिस्टम में संग्रहीत किया जाता है।

उन्हें आरबीआई को अनुपालन की रिपोर्ट करने और उसमें निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सीईआरटी-इन पैनल में शामिल ऑडिटर द्वारा आयोजित बोर्ड-अप्रूवड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भी जरूरत थी।

इस साल अप्रैल में, आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर 1 मई, 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेट के निर्देशों का पालन न करने का हवाला दिया गया था। इस आदेश का मौजूदा ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
 

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