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सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या की सजा पर फैसला रखा सुरक्षित, जानें क्या है मामला

Updated Mar 10, 2022 | 18:37 IST

Vijay Mallya News: अवमानना के मामले में विजय माल्या को दोषी पाया गया है। कर्ज के भारी बोझ तले दबे भगोड़े माल्या पर हाल ही में ब्रिटेन की अदालत ने भी एक आदेश जारी किया था।

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तस्वीर साभार:&nbspBCCL
सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या की सजा पर फैसला रखा सुरक्षित, जानें क्या है मामला

Vijay Mallya News: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) पर अवमानना के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। विजय माल्या को 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक लोन चूक के ​​मामले में दोषी पाया गया है।

न्यायमूर्ति यू यू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने अवमानना ​​कानून से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता और जयदीप गुप्ता को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।

माल्या को साल 2017 में अवमानना ​​का दोषी ठहराया गया था। माल्या अपनी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक ऋण चूक मामले में आरोपी है और वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में है। देश के बैंकों का पैसा लेकर भागे विजय माल्या के खिलाफ लंबे समय से कार्रवाई चल रही थी। 

ब्रिटेन की अदालत ने जारी किया था आदेश
जनवरी में ब्रिटेन की अदालत ने आदेश दिया था कि भगोड़ा भारतीय बिजनेसमैन विजय माल्या को लंदन स्थित घर से निकाला जाएगा। अदालत द्वारा जारी आदेश में कहा गया था कि माल्या को पूरे परिवार के साथ आलीशान घर खाली करना होगा और घर पर स्विस बैंक (Swiss Bank) का कब्जा होगा।

18 जनवरी को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि केंद्र माल्या को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करने के सभी प्रयास कर रही है। कुछ कानूनी कारणों से प्रक्रिया में देरी हो रही है। विजय माल्या मार्च 2016 से ही ब्रिटेन में है।

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