लाइव टीवी

GST GoM Meet: क्या ब्रांडेड घी, सोने-चांदी पर बढ़ेगा टैक्स और बदलेंगी GST की स्लैब? इस सप्ताह होगी अहम बैठक

Updated Nov 24, 2021 | 11:07 IST

GST GoM Meet: 27 नवंबर को जीएसटी फिटमेंट कमेटी द्वारा जीएसटी स्लैब और रेट में बदलाव करने के लिए की गईं सिफारिशों पर चर्चा होगी।

Loading ...
GST GoM Meet: क्या ब्रांडेड घी, सोने-चांदी पर बढ़ेगा टैक्स और बदलेंगी GST की स्लैब? (Pic: iStock)
मुख्य बातें
  • 27 नवंबर को GST दरों में बदलाव पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।
  • शनिवार को दरों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रहे मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक होगी।
  • ब्रांडेड घी, सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं पर जीएसटी की समीक्षा की जाएगी।

GST GoM Meet: 27 नवंबर को माल एवं सेवा कर (GST) दरों को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रहे मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक होगी। इसमें दरों में बदलाव पर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। ईटी नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों के वित्त मंत्रियों का पैनल विभिन्न उत्पादों की मौजूदा दर की समीक्षा करेगा।

जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने की सिफारिशें
जीएसटी फिटमेंट कमेटी (GST Fitment Committee) ने जीएसटी स्लैब और रेट में बदलाव करने के लिए और वस्तुओं को कर छूट की सूची से बाहर करने के संबंध में कई सिफारिशें की हैं। बैठक में इन सिफारिशों पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में जीओएम की बैठक होगी।

जीएसटी परिषद की बैठक में पेश की जाएगी रिपोर्ट
पैनल में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा, केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल और बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी शामिल हैं। इस बैठक में मंत्रिस्तरीय पैनल की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है और इसे अगले महीने जीएसटी परिषद (GST Council) की बैठक में पेश किया जाएगा।

ब्रांडेड घी, सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं पर GST की समीक्षा 
सूत्रों के अनुसार, शून्य फीसदी स्लैब से कुछ वस्तुओं को उच्च स्लैब पर रखा जा सकता है। सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं पर जीएसटी (GST on gold, silver) की भी समीक्षा की जाएगी। GoM के 12 फीसदी और 18 फीसदी GST स्लैब के विलय पर भी चर्चा होने की संभावना है। जबकि 15 फीसदी का नया स्लैब अपनाया जा सकता है। साथ ही ब्रांडेड घी पर जीएसटी की भी समीक्षा होनी है।

मौजूदा समय में जीएसटी में चार टैक्स स्लैब हैं- 5, 12, 18 और 28 फीसदी। आवश्यक वस्तुओं को या तो सबसे कम स्लैब में रखा गया है या इनपर टैक्स में छूट है। जबकि लग्जरी वस्तुओं पर कर की उच्चतम स्लैब लागू होती है।

Times Now Navbharat पर पढ़ें Business News in Hindi, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें ।