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जरूरी खबर: नुकसान से बचना है तो 7 दिनों में कर लें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ITR, आदि से जुड़े ये 5 काम

Updated Mar 25, 2022 | 13:54 IST |

March Deadline: वित्तीय वर्ष 2021-22 को खत्म होने में अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। अगले महीने यानी 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2022-23 शुरू हो जाएगा। इससे पहले आपको कुछ जरूरी काम करने होंगे। अगर आपने ये काम नहीं निपटाएं, तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।

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पैन-आधार लिंकिंग (PAN-Aadhaar linking)
पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar Card) से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। इस समय सीमा को पहले कई बार आगे बढ़ाया गया है। अपने वित्तीय कार्यों और लेनदेन को सुचारू रूप से करने के लिए, इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।

31 मार्च तक पूरा कर लें ये काम, बच जाएंगे 10,000 रुपये

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बिलेटेड आईटीआर (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख
31 मार्च 2022 निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए बिलेटेड आयकर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख है। अगर कोई व्यक्ति समय पर ऐसा नहीं करता है, तो उस पर आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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अपने बैंक अकाउंट में केवाईसी (KYC) अपडेट करें
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक अकाउंट्स में केवाईसी पूरा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तय की है। इसके लिए बैंक ग्राहकों को अपडेटेड पैन, एड्रेस प्रूफ (जैसे आधार, पासपोर्ट आदि) जैसी जानकारी जमा करनी होगी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (Maintenance of Records) नियम, 2005 विनियमित संस्थाओं को अपने ग्राहकों से केवाईसी की जानकारी एकत्र करने के लिए बाध्य करता है।

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टैक्स सेविंग
इस वित्तीय वर्ष के अंत तक आपको अपने टैक्स सेविंग को पूरा करना होगा। जिन व्यक्तियों ने इस महीने तक कोई टैक्स सेविंग निवेश नहीं किया है, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए उनका कर बोझ अधिक होगा।

(Pic: iStock)

Chandrayaan 3

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