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Chandigarh: कचरा सेग्रीगेट न करना जेब पर पड़ेगा बहुत भारी, निगम ने लगाया 11576 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना

Updated Aug 09, 2022 | 20:36 IST

Chandigarh News: नगर निगम ने कचरा प्रबंधन न करने वाले लोगों पर लगने वाले जुर्माना राशि में भारी वृद्धि की है। अब शहर में कोई गीला और सूखा कचरा एक साथ करता पाया गया तो उसका 1158 रुपये से लेकर 11, 576 रुपये तक का चालान काटेगा।

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तस्वीर साभार:&nbspTwitter
कचरा वाहन में कचरा डालता निगम कर्मचारी
मुख्य बातें
  • कचरा प्रबंधन न करने वालों पर नगर निगम ने बढ़ाई सख्‍ती
  • नालियों में कचरा फेंकते पाये जाने पर 5789 रुपये का जुर्माना
  • कचरा प्रबंधन में लापरवाही करने में सेक्‍टर के लोग सबसे आगे

Chandigarh News: चंडीगढ़ में कचरा प्रबंधन में बढ़ती लापरवाही पर चंडीगढ़ नगर निगम सख्‍त हो गया है। अगर अब शहर में कोई गीला और सूखा कचरा एक साथ करता पाया गया तो उसका 11 हजार 576 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। निगम की तरफ से चालान काटने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पिछले एक सप्‍ताह के अंदर ही निगम ने कुल 370 घरों का चालान काटा है।

नगर निगम कमिश्नर आनिंदिता मित्रा ने अधिकारियों को सूखा और गीला कचरा सेग्रीगेट न करने वालों के खिलाफ अभियान तेज करने के आदेश दिए हैं। कमिश्नर आनिंदिता मित्रा ने चंडीगढ़ रेजीडेंट एसोसिएशन वेलफेयर फेडरेशन (क्राफड) के साथ बैठक में निगम की इस सख्‍ती की जानकारी देते हुए कहा कि सूखा और गीला कचरा अलग-अलग न करके फेंकने वालों की पहचान के लिए निगम की तरफ से एक सर्वे शुरू किया गया है। इस सर्वे में अब तक 517 ऐसे घरों की पहचान की गई है जो बार-बार कहने के बाद भी कचरे को सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं। इनमें सेक्टर के साथ कॉलोनी और गांव के मकान भी शामिल हैं। इनमें 299 घर तो सिर्फ सेक्‍टर के ही हैं।

लोगों को अब इतना देना पड़ेगा जुर्माना

निगम अधिकारियों के अनुसार कचरा प्रबंधन की अनदेखी करने वालों पर लगने वाले जुर्माने में भारी वृद्धि की गई है। अब अगर कोई ड्रेनेज सिस्टम व नालियों में कचरा फेंकेगा तो उस पर 5789 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं अगर कोई फेस्टिवल हॉल, मैरिज पैलेस, प्रदर्शनी, क्लब, सिनेमा, कम्युनिटी हॉल व मल्टीप्लेक्सेस ऐसा नहीं करते तो उन पर 11, 567 रुपये का जुर्माना लगेगा। जबकि अन्य पर यह जुर्माना राशि 1158 रुपये रहेगा। नगर निगम ने बड़ी संस्थाओं के लिए अपने यहां पर ही कचरा प्रोसेस करने का सिस्टम लगाने के लिए भी कहा है। बता दें कि चंडीगढ़ में सूखा, गीला, घरेलू रासायनिक कचरा और सेनेटरी कचरा अलग-अलग सेग्रीगेट करना अनिवार्य किया है।